बटला हाउस मुठभेड़: इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को निरीक्षक एम. सी. शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया गया

By भाषा | Updated: March 8, 2021 15:26 IST2021-03-08T15:26:07+5:302021-03-08T15:26:07+5:30

Batla House encounter: Indian Mujahideen terrorist convicted for killing Inspector MC Sharma | बटला हाउस मुठभेड़: इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को निरीक्षक एम. सी. शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया गया

बटला हाउस मुठभेड़: इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को निरीक्षक एम. सी. शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया गया

नयी दिल्ली, आठ मार्च दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिये सोमवार को आरिज खान को दोषी ठहराया।

खान, कथित तौर पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से अपराध बिना किसी संदेह के साबित हुआ है।

न्यायाधीश ने कहा कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोली चलाई।

अदालत ने कहा कि सजा की अवधि पर 15 मार्च को बहस होगी।

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी।

इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है।

आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा था।

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Web Title: Batla House encounter: Indian Mujahideen terrorist convicted for killing Inspector MC Sharma

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