पश्चिम बंगाल के स्कूलों में ग्रुप डी कर्मियों की भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश पर रोक

By भाषा | Updated: November 24, 2021 15:15 IST2021-11-24T15:15:00+5:302021-11-24T15:15:00+5:30

Ban on order for CBI inquiry into recruitment of Group D personnel in West Bengal schools | पश्चिम बंगाल के स्कूलों में ग्रुप डी कर्मियों की भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश पर रोक

पश्चिम बंगाल के स्कूलों में ग्रुप डी कर्मियों की भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश पर रोक

कोलकाता, 24 नवंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड़पीड ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) से सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों में ग्रुप ‘डी’ की भर्तियों में कथित अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने डब्ल्यूबीबीएसई और राज्य स्कूल सेवा आयोग को अदालत बंद होने तक नियुक्ति सबंधी जानकारी सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष जमा कराने का निर्देश दिया।

पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायूमूर्ति रवींद्रनाथ समंता की पीठ ने एकल पीठ के आदेश पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगाई। इसके साथ ही मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि इस हफ्ते के शुरुआत में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने राज्य स्कूल सेवा आयोग की अनुशंसा डब्ल्यूबीबीएसई के तहत वित्तपोषित और प्रायोजित स्कूलों में ग्रुप डी की भर्ती में कथित अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था।

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Web Title: Ban on order for CBI inquiry into recruitment of Group D personnel in West Bengal schools

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