21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, 48 घंटे पहले चुनावी सर्वेक्षणों पर रोक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 15, 2019 20:14 IST2019-10-15T20:14:15+5:302019-10-15T20:14:15+5:30
निर्वाचन नियमों के हवाले से आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार 21 अक्टूबर को मतदान के दिन सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे तक मतदान की अवधि के दौरान एग्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।

आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के चुनावी सर्वेक्षण के किसी भी मीडिया माध्यम में प्रकाशन और प्रसारण पर भी रोक लगायी है।
चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ विभिन्न राज्यों की विधानसभा एवं लोकसभा की कुछ सीटों के लिये 21 अक्टूबर को होने मतदान के दिन एग्जिट पोल और इससे 48 घंटे पहले की अवधि में किसी भी प्रकार के चुनावी सर्वेक्षणों के प्रसारण पर रोक लगायी है।
निर्वाचन नियमों के हवाले से आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार 21 अक्टूबर को मतदान के दिन सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे तक मतदान की अवधि के दौरान एग्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।
उल्लेखनीय है कि इस दिन हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के अलावा 17 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीट (बिहार की समस्तीपुर और महाराष्ट्र की सतारा) पर उपचुनाव के लिये मतदान होगा।
EC announces ban on Exit Polls from 7 am to 6.30 pm on October 21
— ANI Digital (@ani_digital) October 15, 2019
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आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के चुनावी सर्वेक्षण के किसी भी मीडिया माध्यम में प्रकाशन और प्रसारण पर भी रोक लगायी है। यह रोक चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। इसके अलावा राजनीतिक दलों पर आयोग की मीडिया कंटेट प्रमाणन समिति की अनुमति के बिना महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान के दिन और इसके एक दिन पहले (20 और 21 अक्टूबर) अखबारों में प्रचार से जुड़े विज्ञापनों के प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगाया है।