लाइव न्यूज़ :

पटाखों पर रोक : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार, प्रदूषण बोर्ड का पक्ष सुनने को कहा

By भाषा | Updated: November 1, 2021 14:00 IST

Open in App

नयी दिल्ली, एक नवंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अगर कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा, दिवाली और इस साल कुछ और त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर कोई फैसला पारित करना है तो पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पक्ष भी सुनना पड़ेगा।

उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को राज्य में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था।

न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकीलों से कहा कि राज्य तथा पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पैरवी करने वाले वकीलों को इस बारे में सूचित किया जाये कि इस प्रकरण पर सुनवाई आज दोपहर तीन बजे होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने पीठ को बताया कि उन्होंने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत प्रतिवादियों के लिए पेश होने वाले वकीलों की याचिका की प्रतियां पहले ही ईमेल के जरिए भेज दी है। पीठ दिवाली के अवकाश के दौरान इस मामले पर सुनवाई के लिए बैठी है।

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘‘अगर कोई भी आदेश पारित किया जाना है तो राज्य तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी सुनना पड़ेगा।’’

उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थायी वकीलों को पहले ही प्रति दी जा चुकी है। हालांकि उनकी तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। हम याचिकाकर्ताओं के वकीलों को स्थायी वकीलों को यह सूचित करने की अनुमति देते हैं कि इस मामले पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए दोपहर तीन बजे सुनवाई होगी और वे उचित दिशा निर्देशों के साथ उपलब्ध रहे।’’

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं में से एक याचिका में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उच्च न्यायालय का 29 अक्टूबर को दिया आदेश ‘‘स्पष्ट रूप से गलत’’ है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों में अनुमेय सीमा में हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारShare Market Today: गिरावट से उभर नहीं पा रहे सेंसेक्स और निफ्टी, हफ्ते के चौथे दिन भी लुढ़का

भारतChhattisgarh: सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों संग मुठभेड़, कई माओवादी ढेर

भारतPunjab Local Body Election Results: आप 60, कांग्रेस 10, शिअद 3 और भाजपा 1 सीट पर आगे, देखिए अपडेट

कारोबारDollar vs Rupee: सीमित दायरे में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.32 प्रति डॉलर पर पहुंचा

क्रिकेटDubai Capitals vs MI Emirates: राशिद खान और जॉनी बेयरस्टो की मदद से MI एमिरेट्स की जीत, दुबई कैपिटल्स हारी

भारत अधिक खबरें

भारतDelhi AQI: दिल्ली में गैर बीएस-6 निजी वाहनों की एंट्री बंद, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ लागू; बढ़ते प्रदूषण के बाद सख्ती

भारतये प्रस्तावित ग्रिड सपोर्ट शुल्क बिल्कुल ही नाजायज होगा

भारतदेश में 216 बड़े बांधों की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति?, गंभीर खामियां, तत्काल मरम्मत की जरूरत

भारतBMC Elections 2026: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 2026 के नगर निगम चुनावों के लिए करेंगे संयुक्त रैलियां? संजय राउत ने दी बड़ी अपडेट

भारतBMC Elections 2026: नवाब मलिक के नेतृत्व विवाद को लेकर बीजेपी के गठबंधन से इनकार के बीच एनसीपी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार