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पटाखों पर रोक : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार, प्रदूषण बोर्ड का पक्ष सुनने को कहा

By भाषा | Updated: November 1, 2021 14:00 IST

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नयी दिल्ली, एक नवंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अगर कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा, दिवाली और इस साल कुछ और त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर कोई फैसला पारित करना है तो पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पक्ष भी सुनना पड़ेगा।

उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को राज्य में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था।

न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकीलों से कहा कि राज्य तथा पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पैरवी करने वाले वकीलों को इस बारे में सूचित किया जाये कि इस प्रकरण पर सुनवाई आज दोपहर तीन बजे होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने पीठ को बताया कि उन्होंने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत प्रतिवादियों के लिए पेश होने वाले वकीलों की याचिका की प्रतियां पहले ही ईमेल के जरिए भेज दी है। पीठ दिवाली के अवकाश के दौरान इस मामले पर सुनवाई के लिए बैठी है।

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘‘अगर कोई भी आदेश पारित किया जाना है तो राज्य तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी सुनना पड़ेगा।’’

उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थायी वकीलों को पहले ही प्रति दी जा चुकी है। हालांकि उनकी तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। हम याचिकाकर्ताओं के वकीलों को स्थायी वकीलों को यह सूचित करने की अनुमति देते हैं कि इस मामले पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए दोपहर तीन बजे सुनवाई होगी और वे उचित दिशा निर्देशों के साथ उपलब्ध रहे।’’

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं में से एक याचिका में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उच्च न्यायालय का 29 अक्टूबर को दिया आदेश ‘‘स्पष्ट रूप से गलत’’ है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों में अनुमेय सीमा में हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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