बलिया: अपहरण और बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

By भाषा | Updated: January 13, 2021 20:53 IST2021-01-13T20:53:14+5:302021-01-13T20:53:14+5:30

Ballia: Life imprisonment for kidnapping and rape | बलिया: अपहरण और बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

बलिया: अपहरण और बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

बलिया (उप्र), 13 जनवरी बलिया जिले की एक अदालत ने एक किशोरी का अपहरण कर उसका बलात्कार करने के दोषी एक युवक को बुधवार को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बांसडीह थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी का 21 अक्टूबर 2015 को अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर विसर्जन पासवान नाम के व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मामला दर्ज किया गया था।

अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार-द्वितीय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी विसर्जन पासवान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Web Title: Ballia: Life imprisonment for kidnapping and rape

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