लाइव न्यूज़ :

बलात्कार के आरोपी चिकित्सक को जमानत, अदालत ने कहा कि जबरन यौन उत्पीड़न का मामला नहीं

By भाषा | Updated: April 2, 2021 16:08 IST

Open in App

नयी दिल्ली, दो अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने शादी का वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोपी सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर को इस आधार पर जमानत दे दी कि यह ‘जबरन यौन उत्पीड़न का मामला नहीं’ है और वह पीड़िता को डराने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि इस बात की ओर संकेत करने वाला कोई तथ्य नहीं है कि व्यक्ति ने महिला से शादी का वादा किया था और महिला के साथ शारीरिक संबंध उसकी सहमति पर आधारित थे या नहीं, इसका फैसला सुनवाई के दौरान ही होगा।

उच्च न्यायालय ने 22 मार्च के आदेश में कहा, ‘‘वादी एक मेक-अप आर्टिस्ट है और दिल्ली की रहने वाली है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह भोली-भाली महिला है। यह जबरन यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है।’’

उसने कहा कि आरोपी सफदरजंग अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह महिला को डराने-धमकाने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में होगा।

अदालत ने कहा कि सबूत एकत्रित कर लिये गये हैं और शख्स का मोबाइल फोन पुलिस के पास है।

अदालत ने डॉक्टर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और उसके रिश्तेदार द्वारा इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर जमानत दे दी।

महिला के अनुसार उसके पिता को जनवरी 2019 में दिल का दौरा पड़ा था और वह उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गयी जहां ड्यूटी पर आरोपी चिकित्सक था।

महिला ने कहा कि उपचार के दौरान डॉक्टर महिला के घर भी गया और शादी के इरादे से अपना बायोडाटा दिया और महिला का भी बायोडाटा मांगा।

महिला ने आरोप लगाया कि बाद में डॉक्टर ने उसे अपने दोस्त के घर मिलने बुलाया और वहां उसे सॉफ्ट ड्रिंक पिलाया। इसके बाद वह बेहोश हो गयी जब होश में आई तो उसे पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है।

उसने आरोप लगाया कि जब उसने इस बारे में डॉक्टर से पूछा तो उसे धमकी दी गयी कि उसका एक वीडियो बना लिया गया है और वायरल कर दिया जाएगा। महिला के आरोपों के अनुसार इसके बाद उसे कुछ होटलों में बुलाया गया और फिर बलात्कार किया गया।

महिला की शिकायत पर 28 जनवरी, 2021 को हौज खास थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गयी।

डॉक्टर के वकील ने जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि प्राथमिकी इन आरोपों के आधार पर दर्ज की गयी थी कि याचिकाकर्ता महिला को नौ जून, 2019 को अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया था जहां उसका बलात्कार किया गया।

उन्होंने कहा कि यह कहानी पूरी तरह पलट गयी और अब आरोप हैं कि आरोपी ने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बना लिये।

वकील ने कहा कि अत: डॉक्टर को गिरफ्तार करके कुछ हासिल नहीं होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतपटना में महिलाएं-लड़कियां सरेआम पीती हैं सिगरेट, पुरुष खड़े होकर मुंह देखते रहते?, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बोले- बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल

कारोबारमध्य प्रदेश में रेल क्रांति: देश का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क?, विकास की पटरियों पर दौड़ता 'नया एमपी'

क्राइम अलर्टसेक्टर 94 में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से युवक की मौत, 3 को पुलिस ने बचाया, वीडियो

कारोबारसोने की कीमतें 3,007 रुपये बढ़कर 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम, जानें चांदी हाल

क्राइम अलर्ट7 लाख की सुपारी देकर हत्या, टॉप-10 अपराधियों में शामिल शिव गोप को पटना पुलिस और एसटीएफ ने धर दबोचा, मीठापुर समेत पटना के कई इलाकों में दहशत?

भारत अधिक खबरें

भारतमहाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परिणाम: 624 अंक के साथ टॉप, सोलापुर के विजय नागनाथ लामका ने किया कारनामा?, 601 अंक लेकर आरती परमेश्वर जाधव ने महिला वर्ग में मारी बाजी?

भारतममता ने कहा- CRPF की 200 बटालियन आ रही, किचन से समान ले कर मारो?, अभिषेक कह रहे- भाजपा समर्थकों का हाथ-पैर तोड़ो, चुनाव आयोग के पास बीजेपी, वीडियो

भारतखरमास खत्म होने के बाद 15-16 अप्रैल को बिहार में नया मुख्यमंत्री?, सीएम नीतीश कुमार ने की अंतिम बार कैबिनेट की अध्यक्षता!, 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण?

भारतबिहार के अस्पतालों में डॉक्टर, रुई और सुई नहीं, कहीं दवा नहीं तो बेड नहीं?, तेजस्वी यादव बोले-अमंगल दोष से ग्रसित स्वास्थ्य विभाग

भारतमप्र राज्यसभा चुनावः मीनाक्षी नटराजन और सज्जन सिंह वर्मा में टक्कर?, कांग्रेस में एक अनार-सौ बीमार?, अपनों की रार में भाजपा न मार ले जाए तीसरी सीट!