‘बाइक बोट’ कंपनी के एक निदेशक की जमानत याचिका खारिज

By भाषा | Published: December 4, 2019 05:57 AM2019-12-04T05:57:01+5:302019-12-04T05:57:01+5:30

अदालत ने यह माना कि यह एक गंभीर अपराध है। इसके दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि संजय गोयल के खिलाफ दर्ज 45 मामलों में एक साथ जमानत याचिका दाखिल की गयी थी।

Bail petition of a director of 'bike boat' company dismissed | ‘बाइक बोट’ कंपनी के एक निदेशक की जमानत याचिका खारिज

‘बाइक बोट’ कंपनी के एक निदेशक की जमानत याचिका खारिज

Highlightsअदालत ने सभी मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी।इस मामले में देश के विभिन्न थानों में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं।

 बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर निवेशकों को चूना लगाने वाली कंपनी बाइक बोट के एक निदेशक की जमानत याचिका मंगलवार को गौतमबुद्ध नगर अदालत से खारिज हो गई। इस मामले में कंपनी के दर्जन भर निदेशक जेल में बंद हैं।

जनपद गौतम बुद्ध नगर के सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि गर्वित इन्नोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड (बाइक बोट) के निदेशकों ने देश के लाखों लोगों से बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर प्रति बाइक 62,100 रुपए लिए। इन लोगों ने वादा किया था कि 12 माह में धनराशि दोगुनी कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि बाद में इन लोगों ने निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया। इस मामले में देश के विभिन्न थानों में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं। थाना दादरी पुलिस ने उक्त घोटाले में कार्रवाई करते हुए कंपनी के कर्ताधर्ता संजय भाटी, आदेश भाटी, संजय गोयल, पवन भाटी, सचिन भाटी सहित दर्जनभर लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार एक निदेशक संजय गोयल ने जनपद गौतम बुद्ध नगर अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।

उक्त जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश गौतम बुध नगर इंद्रजीत सिंह जोश ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने यह माना कि यह एक गंभीर अपराध है। इसके दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि संजय गोयल के खिलाफ दर्ज 45 मामलों में एक साथ जमानत याचिका दाखिल की गयी थी। अदालत ने सभी मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी।

Web Title: Bail petition of a director of 'bike boat' company dismissed

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