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अयोध्या मामलाः रामलला के वकील ने वेद का जिक्र किया, हिंदुओं का यह विश्वास आज का नहीं काफी पुराना

By भाषा | Updated: October 3, 2019 14:30 IST

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष वैद्यनाथन ने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों की यह दलील सही नहीं है कि विवादित ढांचे के नीचे बना ढांचा ईदगाह की दीवार या इस्लामिक संरचना है।

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ठळक मुद्देवैद्यनाथन ने मुस्लिम पक्षकारों की दलीलों के जवाब में कहा, ‘‘पहले उनका दावा था कि वहां कोई संरचना ही नहीं थी।उन्होंने कहा कि यह इस्लामिक ढांचा या ईदगाह की एक दीवार थी।

राम लला विराजमान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि अयोध्या में ध्वस्त की गयी बाबरी मस्जिद के नीचे ‘विशाल संरचना’ की मौजूदगी के बारे में ‘साक्ष्य संदेह से परे’ हैं और वहां खुदाई से निकले अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां मंदिर था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष वैद्यनाथन ने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों की यह दलील सही नहीं है कि विवादित ढांचे के नीचे बना ढांचा ईदगाह की दीवार या इस्लामिक संरचना है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस दौरान सवाल किया कि क्या गुरुनानक देव भी अयोध्या गए थे? जिसपर हिंदू पक्ष की ओर से नोट देने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि मस्जिद के मुख्य गुंबद में ही भगवान राम का जन्म हुआ था, ये लोगों का विश्वास है, इसी के साथ सीएस. वैद्यनाथन की दलीलें पूरी हुईं।

वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने कहा कि यह हिंदुओं के लिए महत्व का स्थान है, यह बौद्धों का पवित्र स्थान कभी नहीं रहा है। इसलिए यह एक उचित अनुमान है कि यह एक हिंदू मंदिर था। वकील की दलील पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या यह दावा करने के लिए उन विशेषताओं का हवाला दिया जा सकता है कि यह एक हिंदू मंदिर है जो बौद्ध विहारों में भी मौजूद है? दूसरे शब्दों में सबूत का बोझ आप पर यह साबित करने के लिए है कि यह एक हिंदू मंदिर है।

इसके जवाब में वकील वैद्यनाथन ने वेदों, श्रुति, स्मृति समेत उपनिषदों का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं का यह विश्वास आज का नहीं काफी पुराना है। जिसके जवाब में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि हमने वेदों, उपनिषदों को चुनौती नहीं दी है और ना ही कुरान पर सवाल है. जो भी लिखित में है, वो अदालत के सामने है।

वैद्यनाथन ने मुस्लिम पक्षकारों की दलीलों के जवाब में कहा, ‘‘पहले उनका दावा था कि वहां कोई संरचना ही नहीं थी, बाद में उन्होंने कहा कि यह इस्लामिक ढांचा या ईदगाह की एक दीवार थी। हम कहते हैं कि वह मंदिर था जिसे ध्वस्त किया गया और खुदाई के दौरान मिले स्तंभों के आधार इसकी पुष्टि करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह किसी भी संदेह से परे साक्ष्य है कि इसके नीचे एक संरचना थी।’’ मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर ध्वस्त किये जाने के बारे में कोई निश्चित साक्ष्य या तथ्य नहीं है।

वैद्यनाथन ने कहा कि हिन्दू पक्षकारों का यही मामला है कि खुदाई में मिले अवशेषों, घेराकार मंदिर, स्तंभों के आधार, एक दूसरे से मिलती दीवारें और अन्य सामग्री, से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां एक मंदिर था।

संविधान पीठ अयोध्या में राज जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे़, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। 

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