लाइव न्यूज़ :

अयोध्या मामलाः प्रधान न्यायाधीश गोगोई कहा- कल सुनवाई पूरी होने की उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरी बड़ी सुनवाई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 15, 2019 21:00 IST

उम्मीद है कि अब ये सुनवाई 40वें दिन खत्म हो जाएगी। आज 39वें दिन उन्होंने कल 40वें दिन होने वाले अदालत की कार्यवाही का समयबद्ध ब्यौरा सबको बताया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये दूसरी बड़ी सुनवाई बन गई है और इससे पहले केशवानंद भारती मामले की सुनवाई 68 दिन चली थी। 

Open in App
ठळक मुद्देदरअसल 37वें दिन की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि अब ये सुनवाई 18 की बजाए 17 अक्तूबर को पूरी होगी।इस मामले में दस्तावेज को देखते हुए अगर फैसला लिखने के लिए जजों की चार हफ्ते का समय मिलता है, तो ये एक चमत्कार होगा।

अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई के दौरान संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अब कहा है कि मामले की लगातार सुनवाई का बुधवार आखिरी दिन है। 

उम्मीद है कि अब ये सुनवाई 40वें दिन खत्म हो जाएगी। आज 39वें दिन उन्होंने कल 40वें दिन होने वाले अदालत की कार्यवाही का समयबद्ध ब्यौरा सबको बताया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये दूसरी बड़ी सुनवाई बन गई है और इससे पहले केशवानंद भारती मामले की सुनवाई 68 दिन चली थी। 

दरअसल 37वें दिन की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि अब ये सुनवाई 18 की बजाए 17 अक्तूबर को पूरी होगी। फैसला लिखने के लिए मिलेंगे 4 हफ्ते 26 सितंबर को सुनवाई शुरू होते ही सीजेआई ने सभी पक्षकारों से कहा था कि इस मामले में दस्तावेज को देखते हुए अगर फैसला लिखने के लिए जजों की चार हफ्ते का समय मिलता है, तो ये एक चमत्कार होगा।

उन्होंने कहा था कि अब कुल मिलाकर साढ़े दस दिन की सुनवाई होनी है लिहाजा पक्षकार इतने वक्त में ही सुनवाई पूरी करें क्योंकि 18 अक्तूबर के बाद एक भी अतिरिक्त दिन नहीं मिलेगा. वहीं पीठ ने पक्षकारों को एक बार फिर मध्यस्थता के जरिए समझौता करने की अनुमति दे दी थी।

गोगोई की सेवानिवृत्ति से पहले फैसला दरअसल सीजेआई गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं इसलिए उन्हें इससे पहले ये फैसला सुनाना होगा। अत: प्रधान न्यायाधीश ने पक्षकारों को कहा था कि सभी पक्षों को मिलकर संयुक्त प्रयास करना होगा कि सुनवाई और दलीलें 18 अक्तूबर तक पूरी हो जाए, ताकि जजों को फैसला लिखने का वक्त मिले। साथ ही पक्षकारों के वकील कोर्ट में सुझाव भी दाखिल करें कि इस मामले में राहत किस तरह दी जा सकती है।

यह था हाईकोर्ट का फैसला सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायामूर्ति एस.ए. बोबड़े, न्यायामूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायामूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ के सामने अपीलों का समूह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें फैसला सुनाया गया था कि अयोध्या की 2.77 एकड़ भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाए, जिसमें 1/3 हिस्से में राम लला या शिशु राम के लिए हिंदू सभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना है, इस्लामिक सुन्नी वक्फ बोर्ड में 1/3 और शेष 1/3 हिस्सा हिंदू धार्मिक संप्रदाय निमार्ही अखाड़ा को दिया जाए।

ऐतिहासिक भूल सुधारने की जरूरत :

हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आज 39वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार के वकील के. परासरन ने मस्जिद बनाए जाने को ऐतिहासिक भूल करार दिया. मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश की गई दलील का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवाई और यह एक ऐतिहासिक भूल की गई थी, जिसे सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 55 से 60 मस्जिदे हैं और मुस्लिम समुदाय किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं. लेकिन विवादित स्थल ही भगवान राम का जन्मस्थान है और जन्मस्थान नहीं बदला जा सकता।

टॅग्स :अयोध्या विवादराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामलाउत्तर प्रदेशअयोध्यासुप्रीम कोर्टअयोध्या फ़ैसला
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्ट365 दिन में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी?, 1500 करोड़ रुपए एसटीएफ ने पकड़े

भारतयूपी में स्थापना दिवस के जरिए लोगों के घर-घर पहुंचेगी भाजपा, लोगों को PM मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां बताएँगे पार्टी पदाधिकारी

क्राइम अलर्टरिजवान अहमद को दिल्ली पुलिस ने उठाया?, मोबाइल, लैपटॉप की जांच, 2017 मुंबई बम विस्फोट को लेकर कार्रवाई

ज़रा हटकेVIRAL: बुलडोजर पर सवार होकर पहुंची विधायक, वायरल हुआ अनोखा अंदाज

भारतलखनऊ सहित यूपी के 17 शहरों में कूड़े का अंबार?, मतदान करने असम गए हजारों सफाईकर्मी, 12 अप्रैल को लौंटेगे?

भारत अधिक खबरें

भारतपश्चिम एशिया युद्धः ओमान तट के निकट ड्रोन बोट हमले में जान गंवाने वाले 25 वर्षीय नाविक दीक्षित सोलंकी का शव मुंबई लाया

भारतगोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा-भंडारण केंद्रों पर न जाएं और न ही भीड़ में इकट्ठा हों

भारतउच्च शिक्षा और अनुसंधान की चुनौतियां

भारतआदिवासी खेल: नई प्रतिभाओं की तलाश में एक सार्थक पहल

भारतबारामती विधानसभा उपचुनावः सीएम फडणवीस की बात नहीं मानी?, कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ आकाश मोरे को चुनाव मैदान में उतारा