टीकाकरण से कोई भी बेघर वंचित न रह जाए प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें: मद्रास उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: June 30, 2021 20:37 IST2021-06-30T20:37:14+5:302021-06-30T20:37:14+5:30

Authorities should ensure that no homeless is deprived of vaccination: Madras High Court | टीकाकरण से कोई भी बेघर वंचित न रह जाए प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें: मद्रास उच्च न्यायालय

टीकाकरण से कोई भी बेघर वंचित न रह जाए प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें: मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई, 30 जून मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को समाज कल्याण विभाग समेत संबंधित प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि निराश्रित, बेघर, फुटपाथ पर रहना वाला या ऐसा ही कोई अन्य नागरिक कोविड-19 टीकाकरण से वंचित न रह जाए।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी व न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने मुरुगनंथम नामक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुरोध किया।

पीठ ने कहा कि समाज कल्याण विभाग को इन श्रेणियों के लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए, सभी निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को संवेदनशील बनाना चाहिए क्योंकि अन्य नागरिकों की तुलना में इनके कोरोना वायरस की चपेट में आने का जोखिम अधिक है।

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