ओडिशा में प्रक्षागृह, सिनेमा हॉल खोले गए, कोविड-19 के 239 नये मामले सामने आये

By भाषा | Updated: November 20, 2021 14:33 IST2021-11-20T14:33:55+5:302021-11-20T14:33:55+5:30

Auditoriums, cinema halls opened in Odisha, 239 new cases of Kovid-19 were reported | ओडिशा में प्रक्षागृह, सिनेमा हॉल खोले गए, कोविड-19 के 239 नये मामले सामने आये

ओडिशा में प्रक्षागृह, सिनेमा हॉल खोले गए, कोविड-19 के 239 नये मामले सामने आये

भुवनेश्वर, 20 नवंबर ओडिशा में कोरोना वायरस की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होने के साथ ही राज्य सरकार ने शनिवार को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ सांस्कृतिक समारोहों को इजाजत देने के अलावा प्रेक्षागृह और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी।

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य ने शनिवार को राज्य में कोविड-19 के 239 नये मामले सामने आये। अधिकारी ने बताया कि इन नये मामलों में 37 बच्चों और किशोरों के मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 10,46,798 हो गई। वहीं दो और मरीजों की मृत्यु होने के साथ ही मृतक संख्या बढ़कर 8,391 हो गई।

विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) पी के जेना ने एक नयी अधिसूचना में कहा कि संगीत, ऑर्केस्ट्रा, नृत्य, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, ओपन एयर थिएटर या ऐसे अन्य प्रदर्शनों और अन्य सांस्कृतिक समारोहों या कार्यक्रमों को शनिवार से प्रभावी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ की अनुमति होगी।

इसके अलावा, प्रेक्षागृहों या सभागार या इसी तरह की सुविधाओं को भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि ओपन एयर थिएटर या ओपेरा को स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन के अधीन अनुमति दी जाएगी जैसे कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, एकदूसरे से दूरी बनाये रखना आदि।

इसमें कहा गया है कि जहां तक ​​संभव हो, आयोजकों द्वारा टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा की व्यवस्था की जा सकती है और ऑफलाइन टिकटों की बुकिंग के दौरान भीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर खोले जाएं। इसमें कहा गया है कि इनडोर सभागार के लिए, दर्शकों की संख्या उसमें बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आदेश के अनुसार सिनेमा हॉल, थिएटर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ और कोविड प्रोटोकॉल के उचित अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति होगी। बंद स्थानों में, आमंत्रितों सहित व्यक्तियों की संख्या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेने का प्रमाण पत्र और समारोह से 72 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

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