यूट्यूबर पर हमला : उच्च न्यायालय ने भाग्यलक्ष्मी एवं दो महिला कार्यकर्ताओं को दी जमानत

By भाषा | Updated: November 10, 2020 21:41 IST2020-11-10T21:41:30+5:302020-11-10T21:41:30+5:30

Attack on YouTuber: High court grants bail to Bhagyalakshmi and two women activists | यूट्यूबर पर हमला : उच्च न्यायालय ने भाग्यलक्ष्मी एवं दो महिला कार्यकर्ताओं को दी जमानत

यूट्यूबर पर हमला : उच्च न्यायालय ने भाग्यलक्ष्मी एवं दो महिला कार्यकर्ताओं को दी जमानत

कोच्चि, 10 नवंबर केरल उच्च न्यायालय ने एक यूट्यूबर पर हमले की आरोपियों मलयाली डबिंग कलाकार भाग्यलक्ष्मी और दो अन्य महिला कार्यकर्ताओं को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। इस यूट्यूबर ने महिलाओं के बारे में अपमानजनक वक्तव्य वाला वीडियो कथित रूप से अपलोड किया था।

अदालत ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी होने की स्थिति में इन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती देने पर रिहा कर दिया जायेगा।

अदालत ने निर्देश दिया कि आवेदकों को जब भी बुलाया जाएगा तो उन्हें जांच अधिकारियों के सामने पेश होना हेागा तथा जांच में सहयोग करना होगा और यह भी कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी एवं गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी।

तिरुवनंतपुरम में पुलिस ने यूट्यूबर विजयन पी नैयर की शिकायत के आधार पर तीनों के विरूद्ध भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। नैयर ने उनपर 26 सितंबर को एक लॉज में उसके कमरे में अनाधिकार रूप से प्रवेश करने , उसके साथ मारपीट करने एवं गंभीर परिणाम की धमकी देने का आरोप लगाया था।

तिरुवनंतपुरम की एक अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तीनों अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंची थीं।

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Web Title: Attack on YouTuber: High court grants bail to Bhagyalakshmi and two women activists

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