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हमला मामला: अदालत ने आप विधायकों की याचिका पर अंशु प्रकाश से जवाब तलब किया

By भाषा | Updated: November 16, 2021 21:19 IST

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नयी दिल्ली, 16 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल की याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से जवाब तलब किया। यह याचिका 2018 में अंशू प्रकाश पर कथित हमले में अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित है।

इस साल की शुरुआत में इन दोनों विधायकों पर निचली अदालत ने इस मामले में आरोप तय करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका में पक्षकार बनाने का आग्रह किया है। केजरीवाल और सिसोदिया ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें नियमित लोक अभियोजक के बजाय विशेष अभियोजकों को दिल्ली पुलिस की ओर से अभियोजन का संचालन करने की इजाजत दी गई है।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने आवेदन पर नोटिस जारी कर पूर्व मुख्य सचिव के साथ-साथ अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने का समय दे दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जनवरी 2021 की तारीख तय की।

विधायकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल याचिका में उठाए गए कानूनी सवाल से अदालत को वाकिफ कराना चाहते हैं और कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, उन्हें एक पक्ष बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

शिकायतकर्ता वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मूल याचिकाकर्ताओं-- केजरीवाल और सिसोदिया को आरोपमुक्त किए जाने के बाद उच्च न्यायालय में लंबित मामला निष्फल हो गया है।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एन हरिनारायण और दयान कृष्णन ने कहा कि दोनों विधायकों को कार्यवाही में पक्ष बनाने को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदन में, आवेदकों ने कहा है कि मौजूदा मामले में कोई भी फैसला उनके खिलाफ अभियोजन के परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, और इंसाफ के हित में उन्हें पक्षकार बनाया जाए।

यह आपराधिक मामला 19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान अंशु प्रकाश पर कथित हमले से संबंधित है।

इस साल 11 अगस्त को एक निचली अदालत ने केजरीवाल और सिसोदिया को मामले में इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया था कि उनके खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता है।

मगर निचली अदालत ने खान और जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे, क्योंकि उनके खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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