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स्वामी चक्रपाणि को खतरे की आशंका का आकलन करें : अदालत ने केंद्र, पुलिस से कहा

By भाषा | Updated: September 29, 2021 17:12 IST

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नयी दिल्ली, 29 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली पुलिस को अखिल भारत हिंदू महासभा प्रमुख स्वामी चक्रपाणि को खतरे की आशंका का आकलन करने का निर्देश दिया। चक्रपाणि ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम से जान को खतरा होने का दावा किया है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए और उनके वकीलों ने चक्रपाणि की याचिका पर जवाब दाखिल करने का वक्त मांगा। अदालत में मामले पर अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।

चक्रपाणि की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने उन्हें दी गयी ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा बहाल करने का प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया। चक्रपाणि की सुरक्षा ‘जेड’ श्रेणी से घटाकर ‘एक्स’ श्रेणी में कर दी गयी थी यानी कि उन्हें केवल एक पीएसओ मिला।

उनके वकील ने दलील दी, ‘‘मुझे (चक्रपाणि) दी गयी इस स्तर की सुरक्षा बिल्कुल अपर्याप्त है, मेरी जान को गंभीर खतरा है।’’ उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहीम के अलावा चक्रपाणि को छोटा शकील और उसके गुर्गों तथा अन्य असामाजिक तत्वों से भी धमकियां मिली हैं।

दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता अजय दिगपॉल ने कहा कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा उसकी जिंदगी को खतरे के पुलिस आकलन के आधार पर दी जाती है।

याचिकाकर्ता एवं संत महासभा और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि ने दलील दी कि 23 सितंबर 2021 को बिना पूर्व सूचना दिए और कोई वजह बताए उनकी सुरक्षा को जेड श्रेणी से घटाकर एक्स श्रेणी में कर दिया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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