दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव, नोएडा में 6 से 8 फरवरी तक शराब की दुकानें बंद, 11 को भी closed
By भाषा | Updated: February 3, 2020 15:48 IST2020-02-03T15:48:28+5:302020-02-03T15:48:28+5:30
जिलाधिकारी बी. एन. सिंह ने उक्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि छह फरवरी शाम छह बजे से लेकर आठ फरवरी को मतदान समाप्त होने तक इस परीधि में आने वाली शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आठ फरवरी को नोएडा की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत दिल्ली के मतदाता श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आठ फरवरी को होने वाले मतदान और 11 फरवरी को होने वाली मतगणना के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी की सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाली शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
जिलाधिकारी बी. एन. सिंह ने उक्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि छह फरवरी शाम छह बजे से लेकर आठ फरवरी को मतदान समाप्त होने तक इस परीधि में आने वाली शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन 11 फरवरी को भी दिल्ली सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाली नोएडा में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
सिंह ने कहा, यह आदेश देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की फुटकार दुकानों, होटल, बार आदि सभी पर एकसमान लागू होगा। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आठ फरवरी को नोएडा की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत दिल्ली के मतदाता श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा।
यह जानकारी जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि सहायक निदेशक कारखाना, ब्रजेश कुमार सिंह ने इस आशय की जानकारी प्रेषित की है। सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुरूप गौतमबुद्धनगर में स्थापित कारखानों में कार्यरत दिल्ली के मतदाताओं को मताधिकार प्रयोग के लिए आठ फरवरी को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इस अवकाश के एवज में अगले सप्ताहिक अवकाश के दिन भी फैक्ट्रियों में उन मतदाता कर्मचारियों से कार्य नहीं लिया जाएगा।