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एशियाड सर्कस ने संचालन रोकने संबंधी पशु कल्याण बोर्ड के पत्र को रद्द करने की अदालत से मांग की

By भाषा | Updated: April 16, 2021 13:00 IST

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नयी दिल्ली, 16 अप्रैल एशियाड सर्कस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) की ओर से दिसंबर 2020 में जारी एक पत्र को रद्द करने की मांग की है। उक्त पत्र में विभिन्न पशु सुरक्षा कानूनों के कथित उल्लंघन के कारण सर्कस के संचालन को रोकने की बात है।

याचिका में सर्कस की ओर से कहा गया है कि पशुओं को किन परिस्थितियों रखा जाता है यह पता लगाने के लिए बोर्ड ने जिस स्थान का निरीक्षण किया था वह सर्कस के मालिक का आवास था, सर्कस का परिसर तो अन्य स्थान पर है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एडब्ल्यूबीआई को नोटिस जारी कर याचिका के संबंध में उसका रूख जानना चाहा है।

उल्लेखनीय है कि पीपल्स फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) भारत, दी फेडेरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन (एफआईएपीओ) की ओर से कोविड-19 महामारी के दौरान देशभर के सर्कस में पशुओं की रक्षा से संबंधित दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं थीं जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर यह निरीक्षण किया गया था।

अदालत ने एडब्ल्यूबीआई से पूछा है कि क्या वह सर्कस के उस स्थान पर नए सिरे से निरीक्षण करवा सकता है जहां पर पशुओं को रखा गया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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