Lakhimpur Kheri Case: जमानत पर रिहा होने के बाद जेल से बाहर आया लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी आशीष मिश्रा, देखें वीडियो
By मनाली रस्तोगी | Updated: February 15, 2022 17:58 IST2022-02-15T17:42:07+5:302022-02-15T17:58:01+5:30
लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आज जमानत पर रिहा होने के बाद जेल से बाहर आ गया है।

Lakhimpur Kheri Case: जमानत पर रिहा होने के बाद जेल से बाहर आया लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी आशीष मिश्रा, देखें वीडियो
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आज जमानत पर रिहा होने के बाद जेल से बाहर आया। बता दें कि पिछले गुरुवार को इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दी थी। मालूम हो, 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन से लौट रहे चार किसानों को एसयूवी कार द्वारा कुचल दिया गया था। इस घटना के बाद हुई हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार समेत कुछ लोग भी मारे गए थे।
#WATCH Ashish Mishra, son of MoS Home Ajay Mishra Teni, accused in the Lakhimpur Kheri violence case released on bail pic.twitter.com/11f2CmyFCc
— ANI (@ANI) February 15, 2022
मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जांच में पाया गया था कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। कोर्ट में 5,000 पन्नों की चार्जशीट को दाखिल की थी। इस चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें आशीष मिश्रा था। हालांकि आशीष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था। उसने कहा था कि वह घटनास्थल पर नहीं था, बल्कि बनवीरपुर में था।
बताते चलें कि कुल 16 लोगों को एसआईटी की ओर से इस घटना का आरोपी बनाया गया है। आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई गई हैं। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की रिहाई को दुखद बताया है।