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एक और रात जेल में बितानी होगी आर्यन को, अदालत ने जमानत के लिए 14 शर्तें लगाईं

By भाषा | Updated: October 29, 2021 21:20 IST

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मुंबई, 29 अक्टूबर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद भी एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी होगी क्योंकि खान की रिहाई के कागजात तय समय-सीमा के भीतर जेल अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुए।

उधर उच्च न्यायालय ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है।

क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तारी के 25 दिन बाद बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय ने आर्यन को जमानत दी थी। शुक्रवार शाम को एक विशेष अदालत ने आर्यन के लिए रिहाई मेमो जारी किया, लेकिन उनके वकील समय-सीमा के अंदर कागजात जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सके।

स्वापक एवं मन:प्रभावी पदार्थों की रोकथाम से जुड़े एनडीपीएस कानून से संबंधित मामलों में सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला 23 वर्षीय आर्यन के लिए जमानतदार के तौर पर पहुंचीं।

जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘‘पीटीआई-भाषा’’ से कहा, '' कानून सभी के लिए समान है। हम किसी को कोई खास तव्वजो नहीं देते। जमानत के कागजात प्राप्त करने का अंतिम समय शाम के पांच बजकर 30 मिनट था और यह समय-सीमा पार हो चुकी है। वह आज रिहा नहीं हो सकेंगे।''

इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया। इस आदेश में आर्यन की जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं।

उच्च न्यायालय ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा। मर्चेंट और धमेचा को भी जमानत दी गयी थी।

उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।

न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह देंगे।

अदालत ने कहा कि यदि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा।

अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।

शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे।

अदालत ने कहा कि आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत अपराधों के लिए मौजूदा मामला दर्ज है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि तीनों मामले के किसी सह-आरोपी के साथ या इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त किसी और के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं करेंगे।

अदालत ने कहा, ‘‘जब सुनवाई शुरू होगी तो आवेदक/आरोपी किसी तरह सुनवाई में देरी कराने की कोशिश नहीं करेंगे।’’

आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं मुनमुन धमेचा भायखला महिला कारावास में हैं। तीनों को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

जूही चावला विशेष अदालत में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे समेत अन्य वकीलों के साथ पहुंचीं और उन्होंने जमानत संबंधी और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा किये।

वे विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल के समक्ष पेश हुए जहां मानशिंदे ने कहा कि चावला जमानत देंगी और अभिनेत्री ने सत्यापन के लिए अपना आधार कार्ड दिया।

जब चावला न्यायाधीश के समक्ष खड़ी थीं तो मानशिंदे ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री आवेदक (आर्यन खान) को बचपन से जानती हैं और वह तथा आर्यन के पिता शाहरुख खान व्यावसायिक रूप से जुड़े हैं।

अदालत ने सत्यापन के बाद जमानत को स्वीकार कर लिया जिसके बाद चावला को जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए अदालत के रजिस्ट्री विभाग जाने को कहा गया।

इस दौरान जूही चावला के साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए भीड़ जमा हो गयी। चावला ने कागजों पर हस्ताक्षर किये जिसके बाद उन्हें वापस अदालत भेजा गया जहां न्यायाधीश ने जमानत बांड पर दस्तखत किये और रिहाई मेमो जारी किया।

अदालत परिसर से निकलते हुए चावला ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘परिवार में अब सुकून है। हम सभी खुश हैं।’’

इसके बाद आर्यन खान के वकीलों की टीम मेमो लेकर अदालत से आर्थर रोड जेल के लिए निकली, लेकिन जेल अधिकारियों के लिए कागजात स्वीकार करने की शाम 5:30 बजे की समय-सीमा के भीतर नहीं पहुंच सके।

इससे पहले वकीलों ने संकेत दिया था कि ‘‘इस समय-सीमा के देर शाम सात बजे तक बढ़ाये जाने की संभावना है’’।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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