लाइव न्यूज़ :

आर्यन खान के वकीलों को जमानत के आदेश की प्रति मिलने का इंतजार

By भाषा | Updated: October 29, 2021 11:44 IST

Open in App

मुंबई, 29 अक्टूबर क्रूज मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को बंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उनके वकील उनकी जेल की रिहाई से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अदालत के आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय से आर्यन खान के जमानत के आदेश की प्रति मिलने के बाद, उनके वकीलों को उसे जमानतदारों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत में पेश करना होगा।

विशेष अदालत इसके बाद रिहाई के दस्तावेज जारी करेगी, जिसे जेल अधीक्षक के समक्ष शाम छह बजे तक पेश करना होगा, तभी आर्यन आज रिहा हो पाएंगे। किसी भी तरह का विलंब होने से आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल में एक और रात गुजारनी पड़ सकती है और फिर उन्हें शनिवार को रिहा किया जा सकता है।

गौरतलब है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने दो अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने क्रूज से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया है। इस मामले में आर्यन खान को बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एन. डब्ल्यू. साम्बरे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि आदेश की प्रति शुक्रवार को जारी की जाएगी।

आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने शुक्रवार को कहा कि वे जमानतदारों सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार हैं और उच्च न्यायालय से आदेश की प्रति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मानेशिंदे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम जमानतदारों के साथ तैयार हैं। हमें आज उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने की उम्मीद है। उसके मिलते ही हम अन्य सभी दस्तावेजों के साथ उसे एनडीपीएस अदालत में दाखिल करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अदालत के जमानदारों और रिहाई के अन्य दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर दस्तावेज जेल अधिकारियों को सौंपे जाएंगे।

मानेशिंद ने कहा, ‘‘ हम इस प्रक्रिया के शाम तक पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि आर्यन को जेल से रिहा करा पाएं।’’

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि औपचारिकताएं (जिनमें जमानत जमा करना शामिल है) पूरी हो जाती हैं और रिहाई के कागजात जेल अधीक्षक को शाम छह बजे तक सौंप दिए जाते हैं, तो आरोपी को उसी दिन ही रिहा कर दिया जाता है।

आर्यन को तीन अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आर्यन और मर्चेंट आठ अक्टूबर से आर्थन रोड जेल में बंद हैं। वहीं, धमेचा भायखला महिला कारागार में आठ अक्टूबर से बंद हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

टीवी तड़काBigg Boss 19 Grand Finale: सनी लियोन, पावरस्टार पवन सिंह से लेकर कार्तिक-अनन्या तक, बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले की बढ़ाएंगे शोभा

बॉलीवुड चुस्कीस्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल के साथ शादी टूटने की पुष्टि की, कहा- ये आगे बढ़ने का समय

भारतAadhaar Biometric Lock: स्कैमर्स कभी नहीं कर पाएंगे आधार कार्ड का मिस यूज, मिनटों में लॉक करें अपना आधार

पूजा पाठगोवा अग्निकांड: कौन हैं सौरभ लूथरा? अरपोरा के बर्च नाइट क्लब के संस्थापक आग में 25 लोगों की मौत के बाद अब पुलिस जांच के दायरे में

भारतAdventure Tourism Summit 2025: एडवेंचर टूरिज्म कार्यक्रम के लिए है कश्मीर, जानें क्या कुछ होगा खास

भारत अधिक खबरें

भारतबारिश की कमी से कश्मीर में गंभीर जलसंकट, सारा दारोमदार बर्फ पर टिका

भारतIndiGo Crisis: DGCA ने इंडिगो को भेजा नोटिस, प्लाइट्स कैंसिल का मांगा जवाब

भारतGoa Club fire: नाइट क्लब के ऑनर और मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज, अग्निकांड हादसे की जांच में जुटी पुलिस

भारतजब आग लगी तो ‘डांस फ्लोर’ पर मौजूद थे 100 लोग?, प्रत्यक्षदर्शी बोले- हर कोई एक-दूसरे को बचा रहा था और यहां-वहां कूद रहे थे, वीडियो

भारतडांस फ्लोर पर लगी आग..., कुछ ही पलों में पूरा क्लब आग की लपटों में घिरा, गोवा हादसे के चश्मदीद ने बताया