आईपीएस में जाने के इच्छुक अरुणाचल के उम्मीदवारों को मिले लंबाई की अर्हता में छूट : भाजपा सांसद गाओ
By भाषा | Updated: June 2, 2021 16:27 IST2021-06-02T16:27:42+5:302021-06-02T16:27:42+5:30

आईपीएस में जाने के इच्छुक अरुणाचल के उम्मीदवारों को मिले लंबाई की अर्हता में छूट : भाजपा सांसद गाओ
नयी दिल्ली, दो जून अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद ने सरकार ने प्रशासनिक सेवा के इच्छुक राज्य के उम्मीदवारों के लिए लंबाई की मौजूदा न्यूनतम अर्हता में छूट देने की अपील की और कहा कि अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिनियम, 1951 के तहत अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवारों को ऐसी राहत दी जाती है।
अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गाओ ने एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी ओजिंग दामेंग का उदाहरण दिया, जो भारतीय पुलिस सेवा में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनकी लंबाई न्यूनतम अर्हता से 2.5 सेंटीमीटर कम थी।
केन्द्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को लिखे एक पत्र में गाओ ने कहा कि एआईएस अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों और नस्लों जैसे गोरखा, असमिया, कुमाऊंनी और नागालैंड से संबंधित लोगों को भारतीय पुलिस सेवा और समूह ए, समूह बी पुलिस सेवा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप ए पद के लिए लंबाई की न्यूनतम अर्हता में छूट दी जाती है।
उन्होंने कहा कि इन विशेष समुदायों के पुरुषों के लिए आवश्यक लंबाई सीमा 165 सेंटीमीटर के बजाय 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर के बजाय 145 सेंटीमीटर है।
भाजपा के सांसद ने कहा कि संघीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) के जरिये आईपीएस अधिकारी बनने के इच्छुक अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों को भी लंबाई की न्यूनतम अर्हता में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि एआईएस अधिनियम, 1951 जब लागू किया गया था तब वह असम का हिस्सा था।
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