सेना पम्पा में संक्षिप्त नोटिस पर अस्थायी पुल का निर्माण नहीं कर सकती :केंद्र

By भाषा | Updated: November 16, 2021 22:16 IST2021-11-16T22:16:03+5:302021-11-16T22:16:03+5:30

Army cannot build temporary bridge at Pampa at short notice: Center | सेना पम्पा में संक्षिप्त नोटिस पर अस्थायी पुल का निर्माण नहीं कर सकती :केंद्र

सेना पम्पा में संक्षिप्त नोटिस पर अस्थायी पुल का निर्माण नहीं कर सकती :केंद्र

कोच्चि,16 नवंबर केंद्र ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय से कहा कि थल सेना देश के पूर्वोत्तर हिस्से में अभियानगत जरूरतों के कारण, एक संक्षिप्त अवधि के नोटिस पर पम्पा में नजुनानगर नदी पर एक अस्थायी पुल नहीं बना सकेगी।

पम्पा, सबरीमला की तलहटी में स्थित है।

केंद्र ने हाल में क्षतिग्रस्त हुए नजुनानगर पुल के पुनर्निर्माण के सिलसिले में मंडाला-मकरविलाक्कु उत्सव शुरू होने से पहले उच्च न्यायालय के स्वत: संज्ञान वाली याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजीत कुमार की पीठ के समक्ष यह दलील दी।

दो महीने चलने वाली वार्षिक तीर्थयात्रा की शुरूआत करते हुए श्रद्धालु मंगलवार को यहां भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सबरीमला पहाड़ी पर गये।

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सहायक सॉलीसीटर जनरल ने अदालत से यह भी कहा कि अस्थायी पुल के निर्माण के राज्य सरकार के अनुरोध पर सेना मुख्यालय से औपचारिक जवाब मिलना बाकी है।

राज्य सरकार के वकील ने कहा कि वह नदी पर एक अस्थायी पुल के निर्माण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे।

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Web Title: Army cannot build temporary bridge at Pampa at short notice: Center

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