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अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वत: नहीं, सख्त जांच के अधीन: शीर्ष अदालत

By भाषा | Updated: December 16, 2021 20:42 IST

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नयी दिल्ली, 16 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर किसी आश्रित की नियुक्ति स्वत: नहीं हो सकती, बल्कि यह परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक पर आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मानकों की कड़ी जांच पर आधारित होती है।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रमासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि यदि अनुकंपा नियुक्ति सेवा की शर्तों में से एक है और किसी भी प्रकार की जांच के बिना किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्वत: हो जाती है, तो इसे कानून में निहित अधिकार के रूप में माना जाएगा। .

पीठ ने कहा, ‘‘लेकिन ऐसा नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वत: नहीं होती है, लेकिन परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के रोजगार सहित विभिन्न मापदंडों की सख्त जांच के अधीन होती है। इसलिए, कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।’’

शीर्ष अदालत ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ राज्य के शिक्षा विभाग की अपील पर यह टिप्पणी की। न्यायाधिकरण के निर्णय की पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी की थी जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए भीमेश नाम के एक व्यक्ति के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

भीमेश की बहन सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी, जिसकी मृत्यु आठ दिसंबर, 2010 को हो गई थी। उसके परिवार में जीवित मां, दो भाई और दो बहन हैं।

पीठ ने उच्च न्यायालय का आदेश खारिज करते हुए कहा, ‘‘केवल इसलिए कि संशोधन के मुद्दे के बाद नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया गया था, प्रतिवादी संशोधन का लाभ नहीं मांग सकता था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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