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एनएसडी निदेशक की नियुक्ति : उच्च न्यायालय ने केंद्र को 2019 के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया

By भाषा | Updated: November 18, 2021 22:34 IST

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नयी दिल्ली, 18 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति के समक्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) के निदेशक की नियुक्ति के लिए 2019 का प्रस्ताव पेश करे और 2020 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि अगर डॉ. जे. तुलसीधर कुरुप के नाम को मंजूरी मिल गई है तो उन्हें एनएसडी के निदेशक पद पर नियुक्त किया जाएगा। डॉ. तुलसीधर ने 2018 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया के परिणाम के अनुसार पद पर नियुक्ति के लिए याचिका दायर की।

न्यायाधीश ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय दो हफ्ते के अंदर यह प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तीर्ण होने और पद के योग्य होने के बावजूद याचिकाकर्ता ‘‘परिस्थितियों का शिकार हुआ और चयन प्रक्रिया में विलंब का कारण नहीं बताया गया और यह अनुचित है।’’

अदालत के समक्ष पेश साक्ष्यों के अनुसार याचिकाकर्ता मेधा सूची में प्रथम स्थान पर था।

अदालत ने याचिका को मंजूर करते हुए निर्देश दिया कि मंत्रालय याचिकाकर्ता को 25 हजार रुपये का भुगतान करे।

कुरूप ने दावा किया कि पद के लिए उनके नाम की अनुशंसा की गई लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने चयन प्रक्रिया समय पर पूरा करने के बजाए उनकी योग्यता पर सवाल उठाए।

याचिका लंबित रहने के दौरान अधिकारियों ने 2020 में फिर से अधिसूचना जारी कर दी और एनएसडी के निदेशक पद के लिए आवेदन मांगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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