लाइव न्यूज़ :

अदालत के आदेश में संभावित त्रुटि को दूर करने के लिए अपील एक न्यायिक पड़ताल है: उच्चतम न्यायालय

By भाषा | Updated: November 29, 2021 22:57 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 29 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी आदेश में संभावित त्रुटि को दूर करने के लिए अपील एक न्यायिक पड़ताल है और कानून अपील करने का यह उपाय उपलब्ध कराता है क्योंकि अदालतों में बैठे न्यायाधीश भी गलतियां कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने ओडिशा उच्च न्यायालय के एक आदेश को निरस्त करते हुए यह कहा। उच्च न्यायालय ने कारण बताये बगैर एक वाद को शुरूआत में ही खारिज कर दिया था।

पीठ ने कहा, ‘‘एक अपील, किसी अधीनस्थ अदालत के आदेश में कोई संभावित त्रुटि को सुधार करने के लिए एक उच्चतर अदालत द्वारा एक पड़ताल है। कानून अपील करने का यह उपाय इस मान्यता को लेकर उपलब्ध कराता है कि अदालतों में बैठे न्यायाधीश भी गलतियां कर सकते हैं।’’

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अपील की सुनवाई करने के बाद जब उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि अपील में कानून का मूलभूत प्रश्न शामिल है तब इसे प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का निर्देश देना होगा।

पीठ ने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति में, जब अपील में कानून का कोई मूलभूत प्रश्न नहीं हो,उच्च न्यायालय के पास उसे खारिज करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि, अपील में कोई ठोस कानून शामिल नहीं है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय को कारण बताना होगा। ’’

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उक्त मामले में उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करने के लिए कोई कारण नहीं बताया था और इसलिए आदेश को निरस्त करने की जरूरत है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

बिहारबिहार: गृहमंत्री सम्राट चौधरी के चेतावनी के बावजूद अपराधियों का हौसला नहीं हो रहा है पस्त, अब डालने लगे हैं मंदिर में भी डाका

कारोबारGold Rate Today: आज का सोने का रेट, जानें 18 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत

भारतMaharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, मुंबई के बांद्रा और एस्प्लेनेड कोर्ट खाली कराए गए

कारोबारनए साल के आने से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो भरना होगा बड़ा जुर्माना

कारोबारNPS Withdrawal Rule: एनपीएस खाताधारकों के लिए खुशखबरी; कैश विड्रॉल की लिमिट बढ़ी, साथ ही लोन की सुविधा मिलेगी

भारत अधिक खबरें

भारतFlight Advisory: दिल्ली में घने कोहरे से उड़ाने प्रभावित, इंडिगो समेत एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

भारतChhattisgarh: सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों संग मुठभेड़, कई माओवादी ढेर

भारतPunjab Local Body Election Results: आप 60, कांग्रेस 10, शिअद 3 और भाजपा 1 सीट पर आगे, देखिए अपडेट

भारतDelhi AQI: दिल्ली में गैर बीएस-6 निजी वाहनों की एंट्री बंद, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ लागू; बढ़ते प्रदूषण के बाद सख्ती

भारतये प्रस्तावित ग्रिड सपोर्ट शुल्क बिल्कुल ही नाजायज होगा