बरेली (उत्तर प्रदेश), 17 मार्च उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ साजिशन हमला कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने वाले दरोगा के खिलाफ कारतूस गबन मामले में गैर जमानती वारंट की अर्जी दी गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवान ने बुधवार को बताया कि बरेली कैंट थाने में तैनात दरोगा (उपनिरीक्षक) संजय सिंह के खिलाफ 18 दिसंबर 2020 को कारतूस गबन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
उन्होंने बतााया कि इस प्रकरण में गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के सिलसिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मंगलवार को अर्जी दाखिल की गई है।
सजवान ने बताया कि दारोगा संजय सिंह की बर्खास्तगी के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जिसे जल्द ही क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि दरोगा संजय सिंह पर 17 अगस्त 2020 को कैंट थाने में तैनात एक सिपाही के जन्मदिन की पार्टी में हुई फायरिंग के बाद थाने में तोड़फोड़ करने का भी मुकदमा दर्ज है।
एसएसपी ने बताया कि आरोप है कि शराब के नशे में दरोगा संजय की पिस्तौल से ही गोली चली थी जिसमे वह खुद घायल भी हुए थे।
उन्होंने बताया कि संजय ने इस मामले में तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार, पुलिस निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, दरोगा प्रवीण कुमार और सिपाही अश्विनी के खिलाफ साजिशन जानलेवा हमला कराने के आरोप में तहरीर दी थी।
सजवान ने बताया कि चारों पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्होंने अदालत की शरण ली थी और उसके बाद संजय सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत की अवमानना की शिकायत संबंधी अर्जी अदालत में दी थी।
उन्होंने बताया कि इसके बाद पिछले सोमवार को चारों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
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