महाराष्ट्र में नियमों का उल्लंघन करने के आरोपी बिल्डर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
By भाषा | Updated: June 26, 2021 19:24 IST2021-06-26T19:24:30+5:302021-06-26T19:24:30+5:30

महाराष्ट्र में नियमों का उल्लंघन करने के आरोपी बिल्डर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
ठाणे, 26 जून ठाणे की एक अदालत ने एक रियल एस्टेट डेवलपर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर नगर निगम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत 16 फ्लैटों के बजाय एक परिसर में 112 दुकानें बनाने के लिए मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने 24 जून के अपने आदेश में कहा कि इस स्तर पर डेवलपर उमरावसिंह पृथ्वीराज ओस्तवाल को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। आदेश की विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई थी।
एक अधिकारी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मीरा भायंदर नगर निगम ने ओस्तवाल के खिलाफ नवघर थाने में मामला दर्ज कराया था।
ओस्तवाल के वकील जीबी चव्हाण ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल एक प्रतिष्ठित बिल्डर हैं, जिन्होंने पिछले 40 वर्षों में भायंदर, बोरीवली, बोईसर और नालासोपारा में 100 से अधिक संरचनाओं का निर्माण किया है, जबकि अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक कडू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायाधीश गुप्ता ने कहा, "अपराध की जांच जारी है और यदि इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती है तो संभावना है कि वह जांच में बाधा डाल सकता है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।