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मुस्लिम विरोधी नारेबाजी : अदालत ने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता, पांच अन्य को न्यायिक हिरासत में भेजा

By भाषा | Updated: August 11, 2021 00:54 IST

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नयी दिल्ली, 10 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत छह लोगों को मंगलवार को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट तन्वी खुराना ने आरोपियों की जमानत अर्जी लंबित होने पर विचार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी अश्विनी उपाध्याय, प्रीत सिंह, दीपक सिंह, दीपक कुमार, विनोद शर्मा और विनीत बाजपेयी द्वारा दाखिल अर्जियों को बुधवार को ही संबंधित अदालत के समक्ष रखा जाए।

अदालत ने कहा, ‘‘यह देखा जा सकता है कि जांच प्रारंभिक चरण में है और इस स्तर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।’’ हालांकि, अदालत ने मामले में जांच अधिकारी द्वारा किए गए निवेदन का भी उल्लेख कि वह जमानत अर्जियों का विस्तृत जवाब दाखिल करना चाहते हैं।

आरोपियों को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया गया। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारे लगाने संबंधी एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इस संबंध में मामला दर्ज किया।

‘भारत जोड़ो आंदोलन’ की ओर से रविवार को जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। ‘भारत जोड़ो आंदोलन’ की प्रवक्ता शिप्रा श्रीवास्तव ने कहा था कि प्रदर्शन उपाध्याय के नेतृत्व में हुआ था। हालांकि उन्होंने मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों से किसी प्रकार के संबंध से इनकार किया है। उपाध्याय ने भी मुस्लिम विरोधी नारेबाजी की घटना में शामिल होने से इनकार किया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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