लाइव न्यूज़ :

धर्मांतरण रोधी कानून धर्मनिरपेक्षता और निजता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन : फैजान मुस्तफा

By भाषा | Updated: January 3, 2021 12:53 IST

Open in App

नयी दिल्ली, तीन जनवरी देश के तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है जिसके विभिन्न प्रावधानों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों एवं राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है। इस कानून को लेकर पेश हैं जाने-माने विधि विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा से ‘भाषा के पांच सवाल’ और उनके जवाब :

सवाल : देश के तीन राज्यों ने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, जिसपर अलग-अलग तबकों की अलग-अलग राय है। आप इसे संवैधानिक रूप से कितना व्यावहारिक मानते हैं?

जवाब : यह कानून धर्मनिरपेक्षता की मूल अवधारणा के खिलाफ है जो संविधान का बुनियादी ढांचा मानी जाती है। इसके साथ ही यह अपना धर्म और अपना जीवनसाथी चुनने के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के खिलाफ भी है। यह न केवल व्यक्तिगत फैसले लेने की निजी स्वतंत्रता का स्पष्ट तौर पर उल्ल्ंघन करता है, बल्कि व्यक्ति के सम्मान को भी कमतर करता है। यह कानून निजता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

सवाल: धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बनाए गए इस कानून से सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पडे़गा, तथाकथित लव जिहाद की शब्दावली और भारतीय समाज के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाब : मुझे अफसोस यह है कि संबंधित कानून हिंदुत्व के विचार, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है, उसको भी खत्म करता है। हमारे यहां स्वयंवर का प्रावधान था, उसमें दुल्हन को अपना पति चुनने की आजादी थी। अब हम कह रहे हैं कि उन्हें कोई बेवकूफ बना सकता है, वो अपने फैसले नहीं ले सकती हैं। मेरी समझ में ये किसी ‘लव जिहाद’ या किसी समुदाय को निशाना बनाने का मामला नहीं, ये हिंदू महिलाओं की एजेंसी, स्वतंत्रता आदि के खिलाफ कानून है और उन्हें इसका सबसे ज्यादा विरोध करना चाहिए। हिंदुओं के एक वर्ग के साथ-साथ मुस्लिम उलेमा भी नहीं चाहते कि दूसरे धर्म में शादी हो।

सवाल : धर्मांतरण के मुद्दे पर तीन राज्यों द्वारा बनाए गए इस कानून के संवैधानिक एवं कानूनी पहलू क्या हैं?

जवाब : यह संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। अगर कोई व्यक्ति विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करता है, यह उसकी पसंद है। कोई किसी अन्य कारण से धर्म परिवर्तन करता है, तब यह उसकी पसंद है। और कोई व्यक्ति फिर से अपने पहले धर्म में लौटना

चाहता है, तब भी यह उसकी पसंद है। हिन्दू विवाह कानून सहित सभी धर्म के पर्सनल कानूनों में यह बात है कि अगर किसी भी तरह के धोखे से, या पहचान छिपाकर शादी की गई है तो वो शादी रद्द की जा सकती है। इस बारे में कानून है और भारतीय दंड संहिता में भी यह प्रावधान है।

सवाल : कानून में धर्म परिवर्तन के इरादे के बारे में सक्षम अधिकारी को 30-60 दिन पहले अग्रिम जानकारी देने की बात है, क्या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है ?

जवाब : धर्म परिवर्तन करना है तो नए बने कानून के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिलाधिकारी के पास दो महीने पहले आवेदन देना होगा, वे इसकी जांच करेंगे और फिर आपको इजाजत मिलेगी। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं जहां धर्म आपका निजी मामला है। संविधान में निजी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पुटुस्वामी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार में आप क्या खाते-पीते हैं, किस धर्म को मानते हैं, इसे आपके अधिकार के दायरे में रखा है। इसमें राज्य या समाज का हस्तक्षेप नहीं हो सकता।

सवाल : तीनों राज्यों में धर्मांतरण रोधी कानून में अलग-अलग सजा का प्रावधान है, जो एक से 10 साल के बीच है, इसपर क्या कहेंगे?

जवाब : नए कानून में धर्मांतरण को लेकर दंडात्मक प्रावधान अपने आप में स्पष्ट करते हैं कि ये मनमाने ढंग से संबंधित राज्यों की सुविधा से जुड़े हैं। ये दंडात्मक प्रावधान भारतीय दंड संहिता की भावना के प्रतिकूल हैं। ऐसे समय जब देश इतनी चुनौतियों से जूझ रहा है तब ऐसे विषयों को तूल देना ठीक नहीं है। कोई शादी के लिए धर्म परवर्तन करे या बिना किसी वजह से धर्म परिवर्तन करे, ये उसकी इच्छा है। इन्हें इसी रूप में लेना चाहिए। यह संविधान को दोबारा लिखने जैसा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतयूपी में सरकारी वकीलों की फीस 50% तक बढ़ाएगी सरकार, सरकारी खजाने पर बढ़ेगा 120 करोड़ रुपए का बोझ

भारत'मेरे पति 40 साल के हैं, मैं 19 की': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने का अधिकार जीता

ज़रा हटकेबिहार के बक्सर जिले से सामने आई है एक दिलचस्प प्रेम कहानी, दो महिलाओं ने कर ली आपस में शादी, एक पहले से थी विवाहित, दूसरी कुंवारी

क्राइम अलर्टपरिचित ही निकला कातिल, फिरौती के लिए की गई थी नागपुर के 14 वर्षीय अथर्व की हत्या, सीसीटीवी से खुली साजिश, तीन आरोपी गिरफ्तार

भारत'IIT बाबा' अभय सिंह ने कर्नाटक की इंजीनियर से शादी की, पत्नी के साथ हरियाणा में अपने पैतृक गांव पहुंचे

भारत अधिक खबरें

भारतSamrat Vikramaditya Mahanatya: 60 हजार से ज्यादा दर्शकों ने देखा 'सम्राट विक्रमादित्य', वाराणसी के रोम-रोम में बसा अनोखा मंचन, देखें Photos

भारतDelhi Assembly Security Breach: कार में सवार व्यक्ति ने कॉम्प्लेक्स का गेट तोड़कर पोर्च में रखा गुलदस्ता, वीडियो

भारतबिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल, कहा- बिहार में 40 हजार करोड़ रुपये की एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है

भारतमुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जदयू नेताओं ने लगाया निशांत कुमार जिंदाबाद, CM भी मुस्कुराए

भारतबिहार में मुख्यमंत्री चुनना भाजपा के लिए बनी बड़ी सिरदर्दी, सम्राट चौधरी के नाम पर दल में टूट की संभावना, संघ बैकग्राउंड के नेता की हो रही है मांग