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नवोदय विद्यालय जाने वाली सड़क के निर्माण की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

By भाषा | Updated: January 20, 2021 18:09 IST

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प्रयागराज, 20 जनवरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिले की मेजा तहसील में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा विद्यालय जाने वाले रास्तों के निर्माण एवं मरम्मत कराए जाने के संबंध में निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को सोमवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता शिशिर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ये दोनों विद्यालय आवासीय हैं जिसमें छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं । उन्होंने बताया कि इनमें छात्र और छात्राएं दोनों ही शामिल हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि इन विद्यालयों तक जाने वाला मार्ग वन क्षेत्र से गुजरता है और यह बहुत खराब हालत में है। वास्तव में इस मार्ग पर कोई सड़क ही नहीं है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महेश शर्मा ने बताया कि ये दोनों विद्यालय बीच जंगल में हैं और वहां तक कोई सड़क नहीं होने से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए विद्यालय पहुंचना बहुत कठिन है।

उन्होंने बताया कि रास्ते में बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं और जहां लोमड़ी, नील गाय जैसे जानवर हैं जो अक्सर इन झाड़ियों में छिप जाया करते हैं। अपनी जिरह के समर्थन में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी प्रस्तुत की।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ना तो मार्ग की मरम्मत कराई जा रही है और ना मार्ग के दोनों ओर झाड़ियों को साफ किया जा रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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