नयी दिल्ली, पांच जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दक्षिण दिल्ली नगर निगम से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारी यहां आर के पुरम की मोहन सिंह मार्केट में चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर डीडीए और एसडीएमसी को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि इस कथित अनाधिकृत निर्माण की शिकायत नगर निकाय और विशेष कार्यबल से करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका में दावा किया गया है कि है कि कार्यबल से कार्रवाई का अनुरोध करने पर भी कुछ नहीं किया गया।
डीडीए और एसडीएमसी ने सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि बाजार को पुनर्विकसित करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि वे 28 जनवरी को अगली सुनवाई के दौरान हलफनामे के जरिये अपना जवाब दाखिल करेंगे।
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