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दहेज में कार न मिलने से नाराज शौहर ने निकाह के 5 माह बाद बीवी को कहा तलाक

By भाषा | Updated: October 16, 2019 19:09 IST

रमेश ने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है । शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) जितेंद्र सिंह ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सिराज ने अपनी बेटी शबनम का निकाह गांव के ही हयात आलम से 23 अप्रैल 2019 को किया था।

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ठळक मुद्देउसने महाराष्ट्र में चार मई को नगमा नामक लड़की से दूसरा निकाह भी कर लिया।जब शबनम के परिजन को दूसरे निकाह की जानकारी हुई तो वे उसे लेकर मुंबई पहुंचे।

फतेहपुर जिले के अंदौली गांव में कथित तौर पर दहेज में कार न मिलने से नाराज शौहर द्वारा निकाह के महज पांच माह बाद ही बीवी को तलाक देकर घर से निकालने का मामला सामने आया है।

पुलिस अधीक्षक रमेश ने बुधवार को बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अंदौली गांव की शबनम उनके पास सोमवार को आयी थी और उसने अपने शौहर हयात आलम द्वारा तीन बार तलाक बोल कर घर से निकाल देने की शिकायत की थी।

रमेश ने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है । शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) जितेंद्र सिंह ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सिराज ने अपनी बेटी शबनम का निकाह गांव के ही हयात आलम से 23 अप्रैल 2019 को किया था।

निकाह के दौरान करीब दस लाख रुपये खर्च किया जाना बताया गया है। सिंह ने बताया कि निकाह के बाद से ही हयात, उसकी फूफी और बहन दहेज में होंडा सिटी कार न मिलने पर शबनम को प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हयात मुंबई में नौकरी करता है।

उसने महाराष्ट्र में चार मई को नगमा नामक लड़की से दूसरा निकाह भी कर लिया। जब शबनम के परिजन को दूसरे निकाह की जानकारी हुई तो वे उसे लेकर मुंबई पहुंचे और समझौता होने पर उसे उसके शौहर के पास छोड़ कर लौट आये।

सिंह ने बताया कि परिजन का आरोप है कि उनके वापस लौटते ही नगमा और उसके शौहर नौ जून से लेकर 27 अगस्त तक शबनम को एक फ्लैट में बंधक बनाये रहे। इस दौरान नगमा और हयात ने उसका जबरन गर्भपात भी कराया। दर्ज रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बताया कि शबनम किसी तरह 29 अगस्त को उनके चंगुल से छूट कर अपने मायके आ गयी।

जब 17 सितंबर को उसका शौहर गांव लौटा तो एक बार फिर पंचायत हुई और पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके शौहर ने तीन बार तलाक बोल कर उसे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर शबनम के शौहर हयात, उसकी फूफी और ननद के खिलाफ मंगलवार को संबन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी गयी है। फिलहाल अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि संसद में तीन तलाक विरोधी कानून पारित होने के बाद फतेहपुर जिले में यह तीन तलाक का तीसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। 

टॅग्स :उत्तर प्रदेशतीन तलाक़कोर्ट
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