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आंध्र प्रदेश : निजी अस्पतालों के लिए पीएसए प्रौद्योगिकी वाले ऑक्सीजन संयंत्र लगाना अनिवार्य

By भाषा | Updated: May 28, 2021 18:55 IST

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अमरावती 28 मई आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम के लिए बिस्तरों की क्षमता के अनुपात के अनुसार पीएसए प्रौद्योगिकी वाले ऑक्सीजन संयंत्र लगाना अनिवार्य कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव अनिल कुमार सिंघल ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। इस आदेश के जरिए आंध्र प्रदेश एलोपैथी निजी चिकित्सा देखभाल प्रतिष्ठान(पंजीकरण एवं विनियमन) नियम 2007 में संशोधन किया गया है। इसमें बिस्तरों की संख्या के आधार पर अस्पतालों के लिए चिकित्सा संबंधी उपकरण और फर्नीचर के लिए न्यूनतम मानक तय किए गए हैं।

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 100 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले प्रत्येक अस्पताल को एक हजार लीटर प्रति मिनट के प्रवाह वाला प्रेशर स्विंग एडर्सोब्शन (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र लगाना होगा। 50 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों के लिए 500 लीटर प्रति मिनट के प्रवाह वाले पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अस्पतालों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या के हिसाब से अस्पताल में ऑक्सीजन सांद्रक भी उपलब्ध होने चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी की मौजूदा लहर के दौरान सरकार ने निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराई थी। इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने इस आदेश को मंजूरी प्रदान कर दी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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