लाइव न्यूज़ :

आंध्र प्रदेश सरकार ने 'शराब नीति' में बदलाव की घोषणा की

By भाषा | Updated: May 31, 2021 01:10 IST

Open in App

अमरावती, 30 मई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने रविवार को अपनी सरकार की शराब नीति में बड़े बदलाव की घोषणा की, जिसके तहत अब शराब निषेध के बजाय नियंत्रण की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री रेड्डी ने अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर 16 पन्नों की पुस्तिका जारी करते हुए कहा, '' परिवारों को इस बुराई से बचाने के लिए हम चरणबद्ध तरीके से शराब पर नियंत्रण लागू करेंगे।''

दो साल पहले कार्यभार संभालने के दौरान रेड्डी ने चरणबद्ध तरीके से शराब निषेध का वादा किया था क्योंकि इसे परिवारों के बर्बाद होने और मानवीय रिश्तों को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

सरकार का दावा है कि पिछले दो साल में शराब की खुदरा बिक्री करने वाली दुकानों की संख्या 4,380 से घटकर 2,934 रह गई हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटIndia vs South Africa 2nd T20I: 1 ओवर में 7 वाइड और 18 रन, अर्शदीप सिंह ने तोड़े रिकॉर्ड

भारतपीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा

भारतवक्फ दस्तावेजः अपलोड की समयसीमा 1 साल और बढ़ाने की मांग, मंत्री किरेन रीजीजू से मिले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य

भारत14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की जनसभा, उप्र कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की बैठक

क्राइम अलर्टअरुणाचल प्रदेश: 1,000 फुट गहरी खाई में ट्रक, सवार थे 22, 18 की मौत, 3 लापता और 1 जीवित

भारत अधिक खबरें

भारतवन और पुलिस विभाग में 3-3 और अन्य विभागों में 2 प्रतिशत आरक्षण लागू, खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया तोहफा

भारतकौन हैं मोहम्मद मुकिम?, सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास के नेतृत्व पर उठाए सवाल

भारतDelhi Riots Case: उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मिली

भारतकफ सिरपः एसटीएफ की गिरफ्त में अभिषेक और शुभम, 15 दिन से तलाश कर रहे थे अधिकारी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भेजते थे दवा

भारततमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार में बढ़ी SIR की समयसीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला