आंध्र प्रदेश: रमजान में सरकारी दफ्तरों में मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी एक घंटे पहले छुट्टी, राज्य सरकार ने लिया फैसला

By रुस्तम राणा | Updated: April 7, 2022 15:49 IST2022-04-07T15:38:11+5:302022-04-07T15:49:18+5:30

आंध्र प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ठेका कर्मचारी, जो इस्लाम मजहब को मानते हैं, उन्हें 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे पहले कार्यालय या स्कूल छोड़ने की अनुमति है।

all muslim govt employees can avail 1 hour daily leave during Ramzan in Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश: रमजान में सरकारी दफ्तरों में मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी एक घंटे पहले छुट्टी, राज्य सरकार ने लिया फैसला

आंध्र प्रदेश: रमजान में सरकारी दफ्तरों में मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी एक घंटे पहले छुट्टी, राज्य सरकार ने लिया फैसला

Highlightsरमजानभर सभी कार्य दिवसों में मुस्लिम कर्मचारिओं को मिलेगी एक घंटे पहले छुट्टीआंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को किया सर्कुलर जारी

चेन्नई: आंध्र प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में मुस्लिस कर्मचारियों को रमजान के दिनों में 1 एक घंटे पहले ऑफिस से छुट्टी मिलेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को यह फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर समीर शर्मा द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ठेका कर्मचारी, जो इस्लाम मजहब को मानते हैं, उन्हें 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे पहले कार्यालय / स्कूल छोड़ने की अनुमति है।

दिल्ली जल बोर्ड ने शॉर्ट लीव देने के फैसले को लिया था वापस

इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रमजान के मौके पर दिल्ली जल बोर्ड ने अपने सभी मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे की शॉर्ट लीव देने का फैसला किया था लेकिन फिर बाद में इस फैसले को वापस भी ले लिया। इस संबंध में दिल्ली जलबोर्ड ने बीते मंगलवार को अपना सर्कुलर जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि रमजान के लिए मुस्लिम कर्मचारिओं को दी जाने वाली शॉर्ट लीव के निर्णय को तत्काल रूप से वापस लिया जाता है।

3 अप्रैल से 2 मई तक रहेगा रमजान माह

आपको बता दें कि इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस पूरे महीने रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। सुबह सहरी के वक्त से लेकर शाम को इफ्तार तक रोजा रखा जाता है, इस दौरान अन्न-जल ग्रहण नहीं किया जाता है। 3 अप्रैल से रोजा शुरू हुए थे और 2 मई को ये समाप्त होंगे।

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