निर्भया केस: जानिए दोषी को बचाने के लिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कौन-कौन से 4 तर्क दिए!

By अनुराग आनंद | Updated: December 18, 2019 13:27 IST2019-12-18T13:26:12+5:302019-12-18T13:27:58+5:30

वकील एपी सिंह का यह भी कहना था कि निर्भया के साथ चलती बस में 21 मिनट मे 6 लोग रेप नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना संभव ही नहीं है। ऐसे में मौत की केस में अक्षय को सजा नहीं दी जानी चाहिए।  

akshay advocate ap singh say in Supreme Court on nirbhaya case accused review plea | निर्भया केस: जानिए दोषी को बचाने के लिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कौन-कौन से 4 तर्क दिए!

निर्भया केस: जानिए दोषी को बचाने के लिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कौन-कौन से 4 तर्क दिए!

Highlightsदक्षिण दिल्ली में 16-17 दिसंबर 2012 की रात में निर्भया के साथ चलती बस में छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी करके सड़क पर फेंक दिया था। इस छात्रा की बाद में 29 दिसंबर को सिंगापुर में माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी।

निर्भया मामले में 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दोषी अक्षय कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। वकील एपी सिंह ने कोर्ट में दोषी अक्षय को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। अक्षय के समर्थन में वकील ने कई तर्क दिए। आइये जानते हैं रेप केस के दोषी को बचाने के लिए वकील ने कौन से 5 बड़े तर्क दिए-
 

दिल्ली में वायु प्रदूषण है, ऐसे में फांसी क्यों! 

अक्षय के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है। ऐसे में फांसी की सजा क्यों? इसके साथ ही वकील ने कोर्ट से अक्षय को फांसी दिए जाने के मामले में फिर से विचार करने के लिए कहा है। 

निर्भया की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई-
वकील एपी सिंह का कहना है कि निर्भया की मौत सेप्टिसीमिया व ड्रग ओवरडोज से हुई है। ऐसे में मौत की केस में अक्षय को सजा नहीं दी जानी चाहिए। साफ है कि वकील अक्षय को फांसी दिए जाने से बचाने की कोशिश कर रहे थे।  

अक्षय को बताया निर्दोष-
आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि वह निर्दोष और गरीब है। इसलिए उसे फांसी की सजा नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अक्षय को इस मामले में फंसाया जा रहा है।  

चलती बस में 6 लोग रेप नहीं कर सकते-
वकील एपी सिंह का यह भी कहना था कि निर्भया के साथ चलती बस में 21 मिनट मे 6 लोग रेप नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना संभव ही नहीं है। ऐसे में मौत की केस में अक्षय को सजा नहीं दी जानी चाहिए।  

बता दें कि दक्षिण दिल्ली में 16-17 दिसंबर 2012 की रात में निर्भया के साथ चलती बस में छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी करके सड़क पर फेंक दिया था। इस छात्रा की बाद में 29 दिसंबर को सिंगापुर में माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी।

Web Title: akshay advocate ap singh say in Supreme Court on nirbhaya case accused review plea

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