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अगस्ता वेस्टलैंड : उच्च न्यायालय ने सीबीआई, ईडी से बिचौलिये माइकल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा

By भाषा | Updated: July 19, 2021 16:37 IST

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नयी दिल्ली, 19 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित बिचौलिये क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। अगस्ता वेस्टलैंड में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन के मामलों में जेम्स जेल में बंद है।

आरोपी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिसने उसे राहत देने से इंकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किये और उन्हें जमानत के लिए दायर इन याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले में अब 21 सितंबर को आगे सुनवाई करेगी।

जेम्स ने निचली अदालत के 18 जून के उस फैसले को चुनौती दी है।थी जिसने ब्रिटिश नागरिक को राहत देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि उसे जमानत देने का यह उपयुक्त चरण नहीं है। जेम्स को 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर लाया गया था।

जेम्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एल्जो जोसफ ने कहा कि आरोपी दो वर्ष और आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में है और उसे जमानत पर जेल से रिहा किया जाए।

निचली अदालत ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता, अपराध की गंभीरता और आरोपी के आचरण को देखते हुए वह उसे जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं समझती है।

निचली अदालत ने ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा आवेदन दायर किए बगैर जेम्स के बारे में सीधे अदालत को पत्र लिखे जाने का कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि इसकी अनुमति नहीं है।

इसने कहा कि ब्रिटिश उच्चायोग ने अदालत को संबोधित करते हुए पत्र लिखा कि आरोपी क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिका पर जब विचार किया जाए तो उसकी चिकित्सीय स्थिति और ढाई वर्षों से सुनवाई पूर्व हिरासत में रखे जाने का संज्ञान लिया जाए।

यह मामला अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ रुपये में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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