अगस्तावेस्टलैंड: अदालत ने बिचौलिये क्रिस्चियन मिशेल की जमानत अर्जी खारिज की

By भाषा | Updated: June 18, 2021 21:41 IST2021-06-18T21:41:16+5:302021-06-18T21:41:16+5:30

AgustaWestland: Court rejects middleman Christian Michel's bail application | अगस्तावेस्टलैंड: अदालत ने बिचौलिये क्रिस्चियन मिशेल की जमानत अर्जी खारिज की

अगस्तावेस्टलैंड: अदालत ने बिचौलिये क्रिस्चियन मिशेल की जमानत अर्जी खारिज की

: नाम में सुधार के साथ:

नयी दिल्ली, 18 जून दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा कथित अगस्तावेस्टलैंड घोटाले के सिलसिले में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में कथित बिचौलिये क्रिस्चियन मिशेल की जमानत अर्जियों को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने ब्रिटिश नागरिक को राहत देने से इनकार कर दिया जिसे 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था। अदालत ने कहा कि यह स्थिति जमानत देने के लिहाज से उपयुक्त नहीं है।

दोनों मामलों में दायर अपनी जमानत अर्जियों में आरोपी ने कहा था कि जांच-पड़ताल के लिए उसकी जरूरत नहीं है और वह जांच में सहयोग को तैयार है। आवेदन में कहा गया कि आरोपी ने कभी कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश नहीं की और उसे आगे हिरासत में रखने से कुछ हासिल नहीं होगा।

अर्जियों में कहा गया कि मिशेल ने गवाहों को प्रभावित करने, दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या किसी अन्य तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में अड़चन डालने की कोई कोशिश नहीं की। मामला अगस्तावेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा है।

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Web Title: AgustaWestland: Court rejects middleman Christian Michel's bail application

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