AugustaWestland: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाए आरोपी क्रिश्चियन मिशेल
By भाषा | Updated: April 1, 2020 19:48 IST2020-04-01T19:48:25+5:302020-04-01T19:48:25+5:30
वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे के सिलसिले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मामले दर्ज कर रखे हैं। मिशेल ने इससे पहले कोरोनावायरस के संक्रमण की चपेट में आने के खतरे का हवाला देते हुये उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशेल की याचिका पर सुनवाई की।(फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाले (AugustaWestland VVIP chopper) में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को अंतरिम जमानत के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। क्रिश्चियन मिशेल (Christian Mitchell) ने जेल के भीतर कोरोना वायरस (Corona Virus) की दहशत का हवाला देते हुये न्यायालय से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था।
मिशेल ने अपनी इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी सहारा लिया था, जिसमें इस महामारी के मद्देनजर जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिये विचाराधीन कैदियों को जमानत देने पर विचार करने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया गया था। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशेल की याचिका पर सुनवाई की और आरोपी से कहा कि वह इस राहत के लिये पहले हाईकोर्ट में आवेदन करे। आरोपी के अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ ने बताया कि पीठ ने याचिका की मेरिट पर कोई राय व्यक्त किये बगैर ही मिशेल से कहा कि उसे उच्च न्यायालय जाना होगा।
इस हेलीकाप्टर सौदे के सिलसिले में क्रिश्चियन मिशेल को प्रवर्तन निदेशालय ने 22 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार किया था। वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे के सिलसिले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मामले दर्ज कर रखे हैं। मिशेल ने इससे पहले कोरोनावायरस के संक्रमण की चपेट में आने के खतरे का हवाला देते हुये उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था। इसके बाद उसने इसी राहत के लिये शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।