कृषि ऋण धोखाधड़ी मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने 255 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
By भाषा | Updated: December 23, 2020 19:58 IST2020-12-23T19:58:13+5:302020-12-23T19:58:13+5:30

कृषि ऋण धोखाधड़ी मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने 255 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
नयी दिल्ली, 23 दिसंबर महाराष्ट्र के किसानों को चूना लगाने और कृषि ऋण धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 255 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में बुधवार को यह बताया गया।
इसमें कहा गया, ‘‘गंगाखेड़ शुगर ऐंड एनर्जी लिमिटेड (जीएसईएल), योगेश्वरी हेचरीज और गंगाखेड सोलर पॉवर लिमिटेड की 255 करोड़ रूपये की संपत्तियां धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से जब्त की गई हैं।’’
वक्तव्य में आगे कहा गया, ‘‘यह मामला गरीब निर्दोष किसानों के नाम पर धोखाधड़ी से कृषि कर्ज लेने का है।’’
जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनमें जीएसईएल का चीनी संयंत्र तथा मशीनरी शामिल हैं जिनकी कीमत 247 करोड़ रूपये है।
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