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हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी के बाद उनके दो साथी अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा

By भाषा | Updated: February 13, 2021 19:58 IST

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इंदौर, 13 फरवरी हिन्दू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी की रिहाई के हफ्ते भर बाद उनके दो साथियों को भी अंतरिम जमानत पर यहां केंद्रीय जेल से शनिवार देर शाम छोड़ दिया गया। दोनों आरोपी इस साल की पहली तारीख को गिरफ्तारी के बाद दो जनवरी से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद थे।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले के सह आरोपियों-प्रखर व्यास (23) और एडविन एंथोनी (25) को शीर्ष अदालत के पांच फरवरी को पारित एक आदेश की रोशनी में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी थी।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के आदेश के मुताबिक जिला अदालत ने शनिवार को व्यास और एंथोनी को 50,000 रुपये की जमानत और इतनी ही राशि की मुचलके पर रिहा कर दिया। उनकी रिहाई को लेकर निचली अदालत के आदेश पर केंद्रीय जेल प्रशासन ने दोनों आरोपियों को छोड़ दिया।

रिहाई के बाद व्यास और एंथोनी ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों पर मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने हालांकि कहा, "हमारी न्यायपालिका में पूरी आस्था है।"

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने गुजरात से ताल्लुक रखने वाले हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी (32) को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में हफ्ते भर पहले अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद फारुकी को यहां बेहद नाटकीय घटनाक्रम के दौरान केंद्रीय जेल से छह फरवरी की देर रात मीडिया की निगाहों से बचाते हुए रिहा किया गया था।

शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम आयोजित विवादास्पद हास्य कार्यक्रम को लेकर फारुकी, व्यास, एंथोनी और दो अन्य लोगों को इसी तारीख की रात गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक आरोपी नाबालिग निकला था। उसे मामले में बाल अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने विवादास्पद कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगाते हुए एक जनवरी की रात प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मामले के छह आरोपियों में शामिल सदाकत खान को दो जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। सत्र अदालत ने नियमित जमानत के लिए खान की दूसरी अर्जी नौ फरवरी को खारिज कर दी थी।

मामले के एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत अर्जी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी।

अधिकारियों ने बताया कि खान और यादव फिलहाल शहर की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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