आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल ने भी लगाई सीबीआई की एंट्री पर लगाम, जानिए क्या है मामला!

By भाषा | Updated: November 16, 2018 22:37 IST2018-11-16T22:37:20+5:302018-11-16T22:37:20+5:30

आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल ने भी सीबीआई को दी गयी सामान्य रजामंदी वापस ली। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून के तहत काम करती है।

After Andhra Pradesh, West Bengal also withdrew the general agreement given to CBI | आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल ने भी लगाई सीबीआई की एंट्री पर लगाम, जानिए क्या है मामला!

आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल ने भी लगाई सीबीआई की एंट्री पर लगाम, जानिए क्या है मामला!

कोलकाता, 16 नवंबर (भाषा): पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को राज्य में छापे मारने या जांच करने के लिए दी गयी ‘सामान्य रजामंदी’ शुक्रवार को वापस ले ली। राज्य सचिवालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले से ठीक पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी यही कदम उठाया।

आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा, ‘‘चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल सही किया। भाजपा अपने राजनीतिक हितों और प्रतिशोध के लिए सीबीआई तथा अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।’’ 

पश्चिम बंगाल में 1989 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने सीबीआई को सामान्य रजामंदी दी थी। अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर होने की शर्त पर कहा कि शुक्रवार की अधिसूचना के बाद सीबीआई को अब से अदालत के आदेश के अलावा अन्य मामलों में किसी तरह की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून के तहत काम करती है।

Web Title: After Andhra Pradesh, West Bengal also withdrew the general agreement given to CBI

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