राजस्थान में 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान दो अक्तूबर से, कई सेवा नियमों में संशोधन

By भाषा | Updated: July 7, 2021 23:37 IST2021-07-07T23:37:36+5:302021-07-07T23:37:36+5:30

'Administration with villages' campaign in Rajasthan from October 2, amendments in many service rules | राजस्थान में 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान दो अक्तूबर से, कई सेवा नियमों में संशोधन

राजस्थान में 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान दो अक्तूबर से, कई सेवा नियमों में संशोधन

जयपुर, सात जुलाई राजस्थान में 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान दो अक्तूबर से शुरू होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद का गठन सर्वसम्मति से संविधान के प्रावधान के अनुरूप करने की अपनी राय से विधि मंत्रालय को अवगत कराने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक में गांधी जयंती (दो अक्तूबर) से प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

इसके अनुसार भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल 2012 को विधानसभा में पारित हुए विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर संसद की स्थायी समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संदर्भ में राज्य सरकार की राय मांगी गई थी। इस पर मंत्रिपरिषद ने विधान परिषद का गठन सर्वसम्मति से संविधान के प्रावधान के अनुरूप करने हेतु राज्य सरकार के अभिमत से अवगत कराने का निर्णय किया।

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे विद्यमान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इसी तरह बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई जबकि पालिटेक्निक कालेजों में अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है।

बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। जबकि राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिपरिषद ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्रवाई रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि 1 मई से लागू मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अब तक करीब 89 करोड़ रुपये के 1 लाख 23 हजार 521 क्लेम के माध्यम से 82 हजार 843 मरीजों को लाभान्वित किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने कोरोना बचाव टीकाकरण की स्थिति, टीके की उपलब्धता तथा इसकी आपूर्ति को लेकर विचार-विमर्श किया और केंद्र सरकार द्वारा टीके की सुचारू आपूर्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई।

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