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बिना अनुमति अभिनेत्री की तस्वीर का इस्तेमाल : अदालत ने तेलुगु फिल्म निर्माताओं से मांगा जवाब

By भाषा | Updated: March 4, 2021 19:58 IST

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मुंबई, चार मार्च बंबई उच्च न्यायालय ने तेलुगु फिल्म ‘वी’ के निर्माताओं को अदाकारा साक्षी मलिक की एक याचिका पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदाकारा ने बिना अनुमति के फिल्म में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए हर्जाने की मांग की है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने कहा कि दृश्य हटा दिए गए हैं लेकिन मामले पर फिल्म निर्माताओं का रुख ढीला-ढाला रहा।

न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, ‘‘समूचे मामले में (निर्माताओं का) रुख ढीला-ढाला रहा। व्यक्ति (मलिक) की तस्वीर का इस्तेमाल करते समय परिणाम के बारे में नहीं सोचा गया।’’

मलिक ने पिछले साल सितंबर में ओटीटी मंच अमेजन प्राइम पर प्रदर्शित तेलुगु फिल्म ‘वी’ में अपनी तस्वीरों के इस्तेमाल के लिए वेंकटेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड और वी वेंकट रमण रेड्डी के खिलाफ याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया कि दृश्य में मलिक की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें यौन कर्मी बताया गया। मलिक ने कहा कि बिना अनुमति के उनके सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीर ली गयी।

अदालत ने अमेजन प्राइम को दृश्य हटाने तक निर्माताओं को फिल्म का प्रदर्शन रोकने का निर्देश दिया था। प्रतिवादियों ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया कि दृश्य को हटा दिया गया है जिसके बाद न्यायमूर्ति पटेल ने अमेजन प्राइम को फिल्म को फिर से प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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