अभिनेत्री-सांसद नुसरत जहां की निखिल जैन के साथ हुई शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं: अदालत
By भाषा | Updated: November 17, 2021 21:32 IST2021-11-17T21:32:31+5:302021-11-17T21:32:31+5:30

अभिनेत्री-सांसद नुसरत जहां की निखिल जैन के साथ हुई शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं: अदालत
कोलकाता, 17 नवंबर कोलकाता की एक अदालत ने अभिनेत्री व तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां और शहर के व्यवसायी निखिल जैन के बीच तुर्की में हुए कथित विवाह को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया।
जैन ने यहां अलीपुर अदालत के समक्ष एक वाद दायर किया, जिसमें यह कहा गया था कि उनके और नुसरत की शादी नहीं हुई है।
अलीपुर की द्वितीय अदालत के सिविल न्यायाधीश एस रॉय ने मंगलवार को आदेश में कहा, ‘‘ यह घोषित किया जाता है कि तुर्की के बोडरम में वादी और प्रतिवादी के बीच 19 जून 2019 को हुई कथित शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है।’’
अदालत ने जैन के इस दावे को संज्ञान में लिया कि वह और जहां ने ‘पश्चिमी और भारतीय परंपरा तथा हिंदू शादी के अनुष्ठानों’ के बाद करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की दावत रखी थी लेकिन तुर्की में उनकी शादी कभी पंजीकृत ही नहीं हुई। वादी जैन ने दावा किया कि भारत लौटने के बाद वे दोनों साथ रहने लगे लेकिन इसके बाद उनके बीच संबंध खराब हो गए और जहां इस संबंध को बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं थीं।
अदालत ने कहा कि सभी पहलुओं को देखते हुए उनका यह फैसला है कि दोनों के बीच हुई कथित शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं है।
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