नयी दिल्ली, पांच फरवरी बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से अपनी वह याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने मुंबई के जुहू क्षेत्र में अपने आवास में कथित अवैध निर्माण से संबंधित अपना मामला खारिज किए जाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
शीर्ष अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए मौखिक रूप से कहा कि नियमितीकरण के आवेदन पर निकाय अधिकारियों द्वारा कोई फैसला किए जाने तक सूद के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ को सूद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सूचित किया कि वह शीर्ष अदालत से अपनी याचिका वापस लेंगे।
उच्च न्यायालय ने सूद के जुहू स्थित आवासीय भवन में कथित अवैध निर्माण पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा भेजे गए नोटिस के खिलाफ दायर अभिनेता की याचिका खारिज कर दी थी।
रोहतगी ने कहा कि उन्होंने अभिनेता को याचिका वापस लेने की सलाह दी है और इसकी जगह वह यह छूट चाहेंगे कि नगर निकाय नियमितीकरण के उनके आवेदन पर निर्णय करे।
पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई में कहा, ‘‘श्री रोहतगी यह अच्छी सलाह है। यह पूरी तरह सही सलाह है, जो प्राय: नहीं होती है। अधिकारी आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय करें।’’
शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि नियमितीकरण के आवेदन पर निकाय अधिकारियों द्वारा कोई फैसला किए जाने तक सूद के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता।
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