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जम्मू कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति कानून के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ होगी कार्रवाई: प्रशासन

By भाषा | Updated: August 13, 2021 22:42 IST

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श्रीनगर, 13 अगस्त जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति कानून के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ समय से कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत धार्मिक संपत्तियों से कब्जा हटाने, उल्लंघन करने वालों को हिरासत में लेने जैसे कदम शामिल हैं।

प्रशासन ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग प्रवासियों के लिए रिकॉर्ड या सीमांकन में सुधार तथा धोखाधड़ी या प्रलोभन के जरिए किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में आवेदन दाखिल करने के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा।

प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग) शालीन काबरा ने प्रवासियों की संपत्तियों के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश देते हुए एक आदेश में कहा कि पोर्टल पर दिए गए आवेदन का लोक सेवा गारंटी कानून, 2011 के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा एक निश्चित समय सीमा में निपटारा किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है, ‘‘सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) प्रवासी संपत्तियों का सर्वेक्षण या जमीनी सत्यापन करेंगे और 15 दिनों के भीतर सभी रजिस्टरों को अपडेट करेंगे तथा संभागीय आयुक्त, कश्मीर को अनुपालन रिपोर्ट जमा करेंगे।’’

आदेश में कहा गया कहा कि धार्मिक संपत्तियों के संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण) कानून, 1997 का कोई भी उल्लंघन, बेदखली के लिए समय पर कार्रवाई के साथ सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ऐसी संपत्तियों के संबंध में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी।

आदेश में कहा गया कि राजस्व अधिकारी समय सीमा के भीतर निर्णय लेते समय परिस्थितियों एवं विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निपटारा करेंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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