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कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुईं

By भाषा | Updated: September 30, 2021 18:50 IST

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नयी दिल्ली, 30 सितंबर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली की एक अदालत के समक्ष बृहस्पतिवार को पेश हुईं। यह पेशी पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले की जांच में शामिल होने से रुजिरा के कथित तौर पर इनकार करने पर प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत के संबंध में हुई।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने आज के लिए प्रत्यक्ष पेशी से छूट का रुजिरा का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें 12 अक्टूबर को अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश होने का निर्देश दिया।

अपनी अर्जी में रुजिरा ने अदालत से कहा था कि वह इतने कम समय के नोटिस पर अपने बच्चे के साथ यात्रा करने में असमर्थ हैं। अदालत ने पूर्व में रुजिरा को 30 सितंबर को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने रुजिरा की याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्हें अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश होना होगा तथा फिर जमानत लेनी होगी क्योंकि उन पर विभिन्न समन से बचने का आरोप है।

न्यायाधीश ने रुजिरा को यह देखते हुए आज के लिए प्रत्यक्ष पेशी से छूट दे दी कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुईं।

अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए रुजिरा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि उनकी मुवक्किल अगली बार की सुनवाई में प्रत्यक्ष रूप से पेश होंगी।

ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बार-बार तलब किए जाने के बावजूद रुजिरा यहां एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करती रही हैं।

अभिषेक और रुजिरा ने पूर्व में दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क कर पश्चिम बंगाल में हुए कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए विभिन्न समन को निरस्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि वे कोलकाता के निवासी हैं और उन्हें दिल्ली में जांच में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय में याचिका फिलहाल लंबित है जिस पर शुक्रवार को आगे सुनवाई होगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने 10 सितंबर को जारी हुए समन निरस्त किए जाने का आग्रह किया है और ईडी को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया है कि उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए समन जारी न किए जाएं एवं उन्हें इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी में जांच में शामिल होने को विवश न किया जाए।

अभिषेक (33) डायमंड हार्बर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं।

उच्च न्यायालय में दायर याचिका में यह दलील भी दी गयी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में किसी महिला को अधिक संरक्षण दिया जाता है और इसमें कहा गया है कि उसे अपने निवास क्षेत्र से इतर अन्य स्थान पर पेश होने की जरूरत नहीं है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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