LIVE: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पेड़ों की कटाई पर रोक, महाराष्ट्र सरकार ने कहा- जो कटना था वो कटा, आगे नहीं कटेगा
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By रामदीप मिश्रा | Updated: October 7, 2019 10:52 IST2019-10-07T10:30:58+5:302019-10-07T10:52:36+5:30

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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आरे क्षेत्र में पेड़ों को गिराये जाने के खिलाफ सोमवार को तत्काल सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की थी। शीर्ष अदालत ने पेड़ों को गिराये जाने के खिलाफ रिषव रंजन नामक शख्स के प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र के आधार पर रविवार को विशेष पीठ का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का फैसला किया था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर तत्काल सुनवाई करने के बाबत नोटिस डाला गया था, जिसके बाद कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और विशेष पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर तय की है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि जितने भी पेड़ों की कटाई की जा चुकी है वो की जा चुकी है और अब आगे पेड़ नहीं काटे जाएंगे।
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07 Oct, 19 : 10:56 AM
सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने कहा कि आरे के जंगल को राज्य सरकार द्वारा 'अवर्गीकृत वन' समझा गया और पेड़ों की कटाई अवैध है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अब कुछ भी ना काटें। इस पूरे मामले की समीक्षा करनी होगी। वहीं, पूरे रिकॉर्ड की जानकारी न होने की सॉलिसिटर जनरल की अपील पर गौर करते हुए एससी ने कहा कि मामले पर फैसले तक आरे में कुछ भी काटा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि आरे में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है।
07 Oct, 19 : 10:46 AM
महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि जो पेड़ कट गए हैं वो कट गए और आगे नहीं काटे जाएंगे। इस पर हम कोर्ट को आश्वस्त करते हैं।
07 Oct, 19 : 10:42 AM
आरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक रोक लगाई है।
07 Oct, 19 : 10:40 AM
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरे वन एक विकास क्षेत्र नहीं है और ना ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है।
07 Oct, 19 : 10:38 AM
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह आरे कॉलोनी में अधिक पेड़ न काटे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वासन दिया कि इसके बाद कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा।
Supreme Court asks Maharashtra Government to not cut more trees at #Aarey Colony. Solicitor General Tushar Mehta appearing for Maharashtra Government assures the bench that henceforth no trees will be cut. pic.twitter.com/oLSzCZsXcY
— ANI (@ANI) October 7, 2019
07 Oct, 19 : 10:37 AM
आरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है।
07 Oct, 19 : 10:32 AM
आरे मामलाः सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की स्पेशल बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की
07 Oct, 19 : 10:32 AM
बंबई उच्च न्यायालय ने पेड़ काटने के मुंबई नगर निगम के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने शनिवार को पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
07 Oct, 19 : 10:31 AM
पर्यावरण कार्यकर्ता उत्तरी मुंबई की आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (एमएमआरसीएल) द्वारा पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। मेट्रो की रेक का डिपो बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं।
07 Oct, 19 : 10:31 AM
महाराष्ट्र राज्य के आरे वन्य क्षेत्र में पेड़ गिराये जाने के संबंध में रिषव रंजन के छह अक्टूबर, 2019 के पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया गया है और इस पत्र को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया गया है।