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आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत मामले में सुनवाई 15 को

By भाषा | Updated: January 14, 2021 17:54 IST

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सुलतानपुर (उप्र), 14 जनवरी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर वकीलों की हड़ताल की वजह से बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह सुनवायी शुक्रवार को होगी।

भारती के वकील रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आप विधायक की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को विशेष एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण अब अमेठी और रायबरेली दोनों ही मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होगी।

उन्होंने बताया कि बुधवार को हुई सुनवायी के दौरान सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने विधायक भारती का 'आपराधिक रिकार्ड' जुटाने के लिए समय मांगा था।

सिंह ने बताया कि रायबरेली जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में दर्ज मामले के संबंध में रायबरेली पुलिस ने बुधवार को वारंट-बी जिला कारागार सुलतानपुर में तामील कराया तथा अदालत को इसकी जानकारी दी। अदालत ने तय किया था कि प्रदेश के अस्पतालों के प्रति अभद्र टिप्पणी के आरोप में भारती के खिलाफ अमेठी में दर्ज मामले की सुनवाई 14 और रायबरेली प्रकरण की सुनवाई 15 जनवरी को होगी।

गौरतलब है कि दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके और इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को गत सोमवार को अमेठी पुलिस ने अस्पतालों को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था।

भारती को सुलतानपुर जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की थी। साथ ही उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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