लाइव न्यूज़ :

ठाणे की एक अदालत ने हत्या की कोशिश के एक मामले में पांच लोगों को किया बरी

By भाषा | Updated: February 17, 2021 13:27 IST

Open in App

ठाणे (महाराष्ट्र) 17 फरवरी महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने हत्या की कोशिश और गैर इरादतन हत्या के 2013 के एक मामले में शराबखाने (बार) के एक प्रबंधक और तीन अन्य कर्मचारियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है।

जिला एवं अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश पीपी जाधव ने 10 फरवरी को यह फैसला सुनाया, जिसकी प्रति 17 फरवरी को उपलब्ध कराई गई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक काडू ने अदालत को बताया कि एक आरोपी 25 सितम्बर 2013 की रात कार चला रहा था और महाराष्ट्र के ठाणे शहर के आजाद नगर इलाके में एक ‘बार’ के बाहर, उसने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी।

उन्होंने बताया कि पीड़ित को गंभीर चोटे आई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने पूरक आरोप तय करते हुए आरोप लगाया था कि ‘बार’ प्रबंधक और तीन अन्य कर्मचारियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और उसे बार से बाहर फेंक दिया, जहां वह कार की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद, बार के चार कर्मचारियों ने कथित तौर पर कार चालक को मौके से भागने में मदद की, क्योंकि उस व्यक्ति की मौत के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए थे।

आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें भादंवि की धारा 307 और 304 के तहत उन्हें झूठे अपराध में फंसाया गया।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद कहा कि पहले आरोप लगाया था कि सड़क पार करते समय कार ने पीड़ित को टक्कर मारी और फिर आरोपियों के खिलाफ दूसरी कहानी समाने आई।

अभियोजन पक्ष के गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और उनके साक्ष्य भी मूल शिकायत के विरोधाभासी हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि इन परिस्थितियों में साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि एक आरोपी कार चला रहा था और उसने पीड़ित को वाहन से टक्कर मार दी। इसके भी कोई सबूत नहीं है कि अन्य चार ने आरोपी को भागने में मदद की।

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि वह इस नतीजे पर पहुंचा है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतGoa Fire Accident: अरपोरा नाइट क्लब में आग से 23 लोगों की मौत, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम सावंत; जांच के दिए आदेश

भारतगोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर विस्फोट में रसोई कर्मचारियों और पर्यटकों समेत 23 लोगों की मौत

पूजा पाठPanchang 07 December 2025: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

पूजा पाठAaj Ka Rashifal 07 December 2025: आज इन 3 राशियों के लिए दिन रहेगा चुनौतीपूर्ण, वित्तीय नुकसान की संभावना

भारतEPFO Rule: किसी कर्मचारी की 2 पत्नियां, तो किसे मिलेगी पेंशन का पैसा? जानें नियम

भारत अधिक खबरें

भारतरेलवे ने यात्रा नियमों में किया बदलाव, सीनियर सिटीजंस को मिलेगी निचली बर्थ वाली सीटों के सुविधा, जानें कैसे

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की